समस्तीपुर : व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर के द्वितीय त्वरित न्यायालय के सत्र न्यायाधीश राम शंकर सिंह ने दहेज हत्या से संबंधित सत्रवाद संख्या 106/2009 की सुनवाई शुक्रवार को करते हुए मोहिउद्दीननगर निवासी सुनील कुमार साह को भा.द.वि. की धारा 304 के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. वहीं 498 ए में दोषी पाते हुए दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका अंजु कुमारी के भाई विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी सूरज कुमार ने थाना में कांड दर्ज करा सुनील कुमार साह को आरोपित किया था. सूरज ने बताया कि उसकी बहन की शादी वर्ष 2006 में हुई थी. दहेज में बाइक व 50 हजार रुपये की मांग की थी. पूर्ति नहीं होने पर 9 जुलाई 2007 को जहर खिलाकर अभियुक्त के द्वारा हत्या कर दिया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी पंकज देव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजेंद्र ठाकुर ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा.