पहले देते हैं आदेश, फिर करते हैं निरस्त

Published at :19 Apr 2017 2:37 AM (IST)
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पहले देते हैं आदेश, फिर करते हैं निरस्त

अनियमितता का आरोप. बीडीओ ने अपनी ही रिपोर्ट के विरुद्ध निकाला दूसरा पत्र शिक्षा समिति के गठन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग की गयी है. अनियमितता से लोगों में आक्रोश है. सहरसा : जिले के सत्तरकटैया प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय बिजलपुर के शिक्षा समिति के गठन […]

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अनियमितता का आरोप. बीडीओ ने अपनी ही रिपोर्ट के विरुद्ध निकाला दूसरा पत्र

शिक्षा समिति के गठन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग की गयी है. अनियमितता से लोगों में आक्रोश है.
सहरसा : जिले के सत्तरकटैया प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय बिजलपुर के शिक्षा समिति के गठन में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है. विद्यालय प्राध्यापक से लेकर प्रखंड के बीडीओ पर किसी खास राजनीतिक लोगों के दबाव में सभी नियमों को ताक पर रख गुप्त तरीके से विद्यालय शिक्षा समिति के गठन करने की बात क्षेत्र के लोगों द्वारा कही जा रही है. इस बाबत लोगों ने डीएम को शिक्षा समिति गठन की अनियमितता को लेकर उसकी जांच कर गठन पर रोक लगाने की मांग की है. डीएम को दिये गये आवेदन में जिस साक्ष्य को लेकर अनियमितता की बात सामने आयी है,
उसमें जिस विद्यालय का जिक्र किया गया है वह विद्यालय पंचायत के वार्ड संख्या चार में स्थित है. पंचायत के संजय यादव द्वारा बीडीओ से आरटीआइ से मांगे गये सवाल का जबाव बीडीओ को 13 अगस्त 2016 को दिया है. शिक्षा समिति के गठन के मामले को लेकर हाल के दिनों में उपजे विवाद के बाद मध्य विद्यालय बिजलपुर के प्रधानाध्यापक द्वारा बीडीओ से मांगे गये मार्गदर्शन में भी बीडीओ ने अठारह नवंबर को अपने पत्र में वार्ड चार जहां विद्यालय स्थित है,
उस वार्ड की पंचायत सदस्या बबीता देवी को विद्यालय शिक्षा समिति के गठन का निर्देश दिया था. लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के दवाब में बीडीओ ने अपने ही रिपोर्ट व आदेश को निरस्त कर मध्य विद्यालय बिजलपुर को वार्ड चार की बजाय पांच का बताते हुए गुप्त तरीके से सूचना जारी कर पांच वार्ड के पंचायत सदस्य को शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाने का आदेश दे दिया. पिछले दिनों इस आदेश के बाद शिक्षा समिति के गठन में ग्रामीणों के विरोध के बाद 21 अप्रैल को पुनः शिक्षा समिति के गठन का आदेश दिया गया.
बीडीओ द्वारा अपने ही पूर्व के आदेश को निरस्त कर नये आदेश के खिलाफ शिक्षा समिति के गठन पर रोक लगाने को लेकर डीएम से अनुरोध किया जा चुका है. लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होते देख आदेश के विरुद्ध लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में शिक्षा समिति के गठन व बीडीओ के आदेश को निरस्त करने की खातिर एक रिट याचिका दायर की है.
पहले चार, फिर वार्ड पांच में स्कूल होने की बात आयी सामने
पहले से ही यह विद्यालय वार्ड चार में स्थित है. समिति के गठन की बात की चर्चा होने पर इसके खिलाफ कुछ आवेदन आये. जिस पर सदर एसडीओ ने जांच की. जिसके बाद इसे वार्ड पांच में बताया गया.
पवन ठाकुर, बीडीओ
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