सहरसा सदर : राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में नशामुक्ति को लेकर नयी उत्पाद नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए अभी से ही योजना को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है. बुधवार को नयी उत्पाद नीति को पूरे जिले में सख्ती से लागू किये जाने को लेकर डीएम विनोद सिंह गुंजियाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर नई उत्पाद नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किये जाने पर चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की नयी उत्पाद नीति को लेकर पूर्ण मद्य निषेध किया जाना है.
जिसे लेकर एक अप्रैल 2016 से राज्य सहित जिले में मशालेदार देशी शराब के निर्माण व उसके बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. इस नीति के तहत मसालेदार शराब की विभाग द्वारा कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किये जायेंगे. डीएम ने बताया कि नयी नीति के तहत एक अप्रैल से मात्र नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्र में केवल विदेशी शराब की ही बिक्री होगी.
नयी नीति के तहत विदेशी शराब की सभी अनुज्ञप्ति दुकान को बंद कर दी जायेगी. इन दुकानों पर बैठकर शराब पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं होगी. नगर परिषद क्षेत्र में सीमित रेस्टोरेंट हेतु ही सीमित लाइसेंस जारी किये जायेंगे. जहां सिर्फ विदेशी शराब की उपलब्धता रहेगी. सभी विदेशी शराब की दुकान नये नियमावली के तहत बिहार स्टेट वेबरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ही संचालित किया जायेगा. बैठक में एएसपी मृत्युंजय चौधरी, सीएस डॉ अशोक कुमार सिंह, सुनील दत्त झा, जहांगीर आलम आदि मौजूद थे.