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पत्नीहंता को उम्रकैद की सजा व 10 हजार जुर्माना

अभियुक्त की मधेपुरा जिले के चौसा में हुई थी शादी दहेज के लिए कर दी गयी थी हत्या मामला रूपौली थाना क्षेत्र का पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने पत्नी की हत्या के मामले में अभियुक्त राजकिशोर मंडल को उम्रकैद के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने […]

अभियुक्त की मधेपुरा जिले के चौसा में हुई थी शादी

दहेज के लिए कर दी गयी थी हत्या
मामला रूपौली थाना क्षेत्र का
पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने पत्नी की हत्या के मामले में अभियुक्त राजकिशोर मंडल को उम्रकैद के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला सेशन ट्रायल नंबर 447/13 से संबंधित है. इस मामले में पूर्व में रूपौली थाना कांड संख्या 149/12 दर्ज करवाया गया था. अभियुक्त राजकिशोर मंडल की शादी घटना की तिथि के करीब तीन वर्ष पूर्व मधेपुरा जिले के चौसा के भुखो देवी के साथ हुई थी. विवाह के बाद 50 हजार रुपये दहेज के रूप में ससुराल वालों द्वारा मांगी जा रही थी और इसके लिए पति भी उसे बराबर प्रताड़ित किया करता था.
मामले में कई बार पंचायत भी हुई थी. इसी क्रम में एक दिन सूचक फेकन मंडल को जानकारी मिली कि उसकी पुत्री की ससुराल में पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी है. सूचना मिलने पर दो अक्तूबर, 2012 को जब सूचक बेटी के ससुराल पहुंचा, तो देखा कि उनकी बेटी मृत अवस्था में बरामदे में पड़ी है. वहां ससुराल पक्ष का कोई भी नहीं था. अंतत: मामले में थाना को सूचना दी गयी. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया. मामले में सहायक लोक अभियोजक रामाकांत ठाकुर ने अभियोजन की तरफ से 11 गवाहों को प्रस्तुत किया. बचाव पक्ष की तरफ से जीवन कुमार ज्योति ने बहस में हिस्सा लिया.

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