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परिजनों व ग्रामीणों ने घंटों किया सड़क जाम पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास पूर्णिया कोर्ट : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने पत्नी की हत्या करने के मामले में धमदाहा थाना अंतर्गत दियरा विष्णुपुर के मुंशी लाल सोरेन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 10 हजार […]

परिजनों व ग्रामीणों ने घंटों किया सड़क जाम

पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
पूर्णिया कोर्ट : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने पत्नी की हत्या करने के मामले में धमदाहा थाना अंतर्गत दियरा विष्णुपुर के मुंशी लाल सोरेन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला सत्रवाद संख्या 1091/14 से संबंधित है. इसमें धमदाहा थाना कांड संख्या 54/14 दर्ज किया गया था. इस कांड के सूचक मृतका की पिता प्रेमलाल मुर्मू है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक की लड़की की शादी घटना के पांच वर्ष पूर्व 2009 में हुई थी. 20 मार्च 2014 की रात संगीता का पति मुंशी लाल सोरेन अंडा लेकर घर आया और पत्नी को पकाने कहा. घर में सरसों तेल नहीं रहने की जानकारी पत्नी द्वारा नहीं दी गयी. इसी बात को लेकर पति आक्रोशित हो गया और
लात-जूता लाठी-डंडा से मारपीट करते हुए उसे जान से मार दिया. घटना की सुबह मृतका के पिता को बेटी की मौत की सूचना फोन से प्राप्त हुई. सूचना मिलने के बाद वह बेटी के घर पहुंचा, जहां उसे मृत पाया. मामले में न्यायालय में चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. इसके बाद न्यायालय ने गवाहों के बयान और अनुसंधान पर गौर करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाया.

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