पूर्णिया कोर्ट : महिला का अपहरण कर कई दिनों तक लगातार दुष्कर्म करने के मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने दुष्कर्मी धमदाहा थाना क्षेत्र के मंगल यादव को आठ वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि षड्यंत्र में शामिल बीरबल यादव को सात वर्ष की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला धमदाहा थाना कांड संख्या 153/13, सत्रवाद 531/14 से संबंधित है. जिसके सूचक अनिल कुमार हैं,
जो धमदाहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. 16 अगस्त 2013 की रात 09 बजे पीड़िता जो सूचक की पत्नी थी, उसे घर से अपह्त कर बाइक पर बैठा कर धमदाहा के हरिणकोल ले जाकर मंगल ने दुष्कर्म किया. अगले दिन पुन: भवानीपुर के बलिया ले जाकर एक कमरे में रखा गया, तीन दिन तक लगातार दुष्कर्म किया जाता रहा. पुन: अपह्ता को बड़हरा थाना क्षेत्र के निपनिया ले जाया गया, जहां चार दिन तक रख कर दुष्कर्म करता रहा. पुन: मंगल यादव की चचेरी बहन की मदद से पीड़िता को वापस घर पर भेज दिया गया था.