कसबा : बाल श्रम के विरुद्ध दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रखंड कार्यालय के सभागार हॉल में किया गया. कार्यशाला की अध्यक्षता जिला श्रम अधीक्षक आलोक रंजन ने किया. कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री रंजन ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर मजदूरी कराते पकड़ा गया तो 50 हजार रुपये का जुर्माना तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है कि गांव में कम उम्र के बच्चे को मजदूरी के लिए दूसरे राज्य में भेज दिया जाता है.
इस उम्र के बच्चों के हाथ में कॉपी-कलम होनी चाहिए. लेकिन उन्हें बाल श्रम के लिए मजबूर किया जाता है. कहा कि इस समस्या का समाधान जागरूकता के माध्यम से ही संभव है. श्री रंजन ने कहा कि बच्चे को उनके माता पिता किन-किन परिस्थितियों में दूसरे राज्य भेज देते हैं, इसकी बारीक जानकारी लेनी होगी. बताया कि ऐसे बाल मजदूरों के लिए सरकारी स्तर पर पुनर्वास की मुकम्मल व्यवस्था है. इस मौके पर जनप्रतिनिधियों के अलावा टोला सेवक, तालिमी मरकज, आंगनबाड़ी सेविका मौजूद थे. कार्यक्रम को श्रम प्रबंधन पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह, मनोहर कुमार, परितोष कुमार, महेंद्र कुमार मंडल आदि ने संबोधित किया.