पूर्णिया कोर्ट : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने हत्या के जुर्म में सदर थाना क्षेत्र के खैरूगंज के फूलचंद उरांव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला सत्रवाद संख्या 1053/2011 से संबंधित है. जिसके लिए सदर थाना कांड 104/11 अंकित किया गया था.
मामले के सूचक मृतक के पिता भुवनेश्वर प्रसाद यादव जो खैरूगंज के ही निवासी है, ने मामला दर्ज करवाते हुए कहा था कि 10 अप्रैल 2011 को शाम में 4 बजे के करीब अभियुक्त उनके दुकान पर कुछ सामान उधार मांगने आये. सूचक अपने पुत्र दयानंद यादव के साथ दुकान पर बैठे थे. इन्होंने कहा कि पहले पूर्व का बकाया रुपया चुका दीजिये तब आगे उधार दूंगा. इस पर अभियुक्त गाली-गलौज व हाथापाई पर उतर आया.
अगल-बगल के व्यक्ति जुट गये और समझा-बुझा कर उसको ले गया. वह जाते-जाते देख लेने की धमकी देता गया तथा पुन: 6:30 बजे शाम में अपने साथ अन्य तीन व्यक्ति को लेकर आया तथा सीधा दुकान से सूचक के बेटे दयानंद यादव को खींच के बाहर निकाला व फूलचंद उरांव अपने हाथ में लिए हुए दबीया से उसके सिर के पीछे से भरपूर वार किया जिससे वह जख्मी होकर वहीं गिर गया. व्यक्तियों के जुटने के बाद जख्मी को सदर अस्पताल लाया गया जहां
इलाज के क्रम में रात्रि 01 बजे के करीब उसकी मौत हो गयी. मामले में सहायक लोक अभियोजक हरे राम ठाकुर ने 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य पेश किया. जिसके बाद न्यायालय में अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.