11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष की सजा

पूर्णिया कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अवधेश कुमार ने शस्त्र अधिनियम में बड़हरा कोठी थाना क्षेत्र के चानो मंडल तथा नवीन मंडल को दोषी पाते हुए दोनों को तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाया तथा प्रत्येक को छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में सजा की […]

पूर्णिया कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अवधेश कुमार ने शस्त्र अधिनियम में बड़हरा कोठी थाना क्षेत्र के चानो मंडल तथा नवीन मंडल को दोषी पाते हुए दोनों को तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाया तथा प्रत्येक को छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में सजा की अवधि में तीन माह का अतिरिक्त समय जुड़ जायेगा. दरअसल बड़हरा कोठी के तत्कालीन थानाध्यक्ष सदलबल के साथ किसी अन्य मामले में अनुसंधान करने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तभी गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि देवरी जनजाति टोला में कुछ अपराधकर्मी मौजूद है,

जो अपराध करने की योजना बना रहे हैं. पुलिस बल को आते देख दोनों अपराधी तत्क्षण भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया. दोनों की तलाशी लेने के क्रम में देशी कट्टा व गोली लोडेड अवस्था में बरामद किया गया. मामलें में सहायक लोक अभियोजक ने साक्ष्य प्रस्तुत किया. अंतत: न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-b) (a) में तीन वर्ष की सजा तथा प्रत्येक को तीन हजार रुपये का जुर्माना तथा 26(i) में तीन वर्ष की सजा तथा तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें