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मनसाही के कुरसेल गांव की रहनेवाली है पीड़िता तीन नामजद पर प्राथमिकी दर्ज ट्रांसपोर्टर पुनीत के हत्यारे दोषी करार मामले में उफरैल निवासी नीरज यादव उर्फ नीरज चौधरी व भवानीपुर स्थित मिल्ला गांव के किशोर यादव दोषी सजा पर सुनवाई 13 जून को पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक ने सोमवार को […]

मनसाही के कुरसेल गांव की रहनेवाली है पीड़िता

तीन नामजद पर प्राथमिकी दर्ज
ट्रांसपोर्टर पुनीत के हत्यारे दोषी करार
मामले में उफरैल निवासी नीरज यादव उर्फ नीरज चौधरी व भवानीपुर स्थित मिल्ला गांव के किशोर यादव दोषी
सजा पर सुनवाई 13 जून को
पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक ने सोमवार को ट्रांसपोर्टर पुनीत कुमार के अपहरण तथा हत्या मामले में उफरैल निवासी नीरज यादव उर्फ नीरज चौधरी तथा भवानीपुर थाना के मिल्ला गांव के किशोर यादव को दोषी करार दिया है. खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में सोमवार को दोनों आरोपी को लाया गया तथा न्यायाधीश ने दोनों को भारतीय दंड विधान की धारा 302/ 364 ए / 120(बी) / 201 तथा 34 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए कहा कि रंगदारी के लिए पुनीत का अपहरण किया गया और साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गयी. साक्ष्य छिपाने के लिए
ट्रांसपोर्टर पुनीत के…
लाश फेंक दिया. कहा कि आपलोगों के द्वारा पुनीत(मृतक) को मार-काट कर एक मत होकर उसकी हत्या कर दी गयी. मामला महज एक वर्ष पुराना है. इसी पुनीत की हत्या मामले में शहर में उबाल आ गया था तथा लोग काफी ज्यादा उद्वेलित हो गये थे. अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत हुआ था.
तीन अगस्त 2015 को हुआ था अपहरण : मामले में बस मालिक पुनीत के चाचा अमित रंजन ने केहाट थाना कांड संख्या 517/15 दर्ज करवायी. उन्होंने फर्द बयान में कहा था कि 03 अगस्त 2015 को दिन के 12:30 बजे बायपास स्थित टायर के शोरूम से अपने भतीजा(मृतक) के साथ अपने घर गोकुल कृष्ण आश्रम आ रहा था कि रास्ते में केपी मार्केट के पास दोनों हत्यारे खड़े थे. उन लोगों ने हमारी बाइक रुकवा ली तथा पुनीत का गिरेबान पकड़ कर गाली देते हुए रंगदारी देने के लिए कहा. उसके बाद हत्यारे ने पुनीत को मारुति पर मारपीट कर जबरन बैठा लिया. सूचक के विरोध करने पर दोनों ने अपनी-अपनी पिस्टल निकाल कर तान दी. कहा कि अगर रोका तो गोली मार देंगे. सूचक डर से पीछे हट गया. दोनों पुनीत को गाड़ी पर बैठा कर बायपास की तरफ निकल गये. पीछा करके देखा तो नेवालाल चौक की ओर मुड़ गये थे.
इस मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 417/15 के तहत हुआ. मामले में दोनों हत्यारे गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है तथा मामले में दिन-प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी. सहायक लोक अभियोजक रमाकांत ठाकुर ने न्यायालय में सारे गवाह को प्रस्तुत करके साक्ष्य दिलवाया तथा न्यायालय ने दोनों हत्यारे को दोषी करार दिया. मामले का घटनास्थल दो है. पहला जहां घटना की गयी व दूसरा जहां लाश बरामद की गयी. दरअसल घटना केपी मार्केट की है, जबकि पुनीत की लाश लालगंज के राजेंद्र खिड़हरी के कामत के पास से बरामद की गयी थी. अब सजा के बिंदु पर सुनवाई 13 जून को न्यायालय में होगी.

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