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तीन को उम्रकैद, तीन को 10 वर्ष की सजा

जाल चुराने के विवाद में की गयी थी हत्या पूर्णिया कोर्ट : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौशीला प्रसाद त्रिपाठी ने मछली मारने वाले जाल के चोरी हो जाने के कारण उत्पन्न विवाद में पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले में सबुतर गांव के अभियुक्तों अनीस, मोहीउद्दीन, अजीमउद्दीन को धारा 302 भारतीय दंड विधान में […]

जाल चुराने के विवाद में की गयी थी हत्या

पूर्णिया कोर्ट : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौशीला प्रसाद त्रिपाठी ने मछली मारने वाले जाल के चोरी हो जाने के कारण उत्पन्न विवाद में पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले में सबुतर गांव के अभियुक्तों अनीस, मोहीउद्दीन, अजीमउद्दीन को धारा 302 भारतीय दंड विधान में उम्र कैद की सजा सुनायी तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं हत्या के प्रयास के मामले में कलीमुद्दीन, मो पप्पू व अय्यूब को 307 भारतीय दंड विधान में 10 वर्ष की कैद तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला महज तीन वर्ष पुराना है.
इलाज के दौरान तोड़ दिया था दम : केनगर थाना के सबुतर गांव में मछली मारनेवाले जाल के चोरी के विवाद में अलीमा खातून के पति नूर इस्लाम को लाठी से मारने लगे थे जिससे वह बेहोश होकर वह गिर पड़ा तथा बाद में उसी दिन सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.
मामले में केनगर थाना कांड संख्या 536/13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसके सूचनादाता सबुतर गांव के ही मो मंजर थे. इसका विचारण पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एचपी त्रिपाठी के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 587/14 के तहत किया गया जिसमें सहायक लोक अभियोजक हरेराम ठाकुर ने अभियोजन की ओर से साक्ष्यों का परीक्षण करवाया.

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