पूर्णिया कोर्ट : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मो अजाजुद्दीन ने दुष्कर्म मामले में कसबा थाना क्षेत्र के अभियुक्त नित्यानंद मंडल, टूराय मंडल, अवधेश मंडल एवं पुनिया मंडल को दोषी पाते हुए अलग-अलग धारा में सजा सुनायी तथा जुर्माना भी लगाया. इस मामले का विचारण स्पीडी ट्रायल के तहत हुआ. मामला 04 वर्ष पुराना था. कसबा थाना कांड संख्या 129/12 धारा 376/366 ए तथा 370 भारतीय दंड संख्या से यह संबंधित है.
मामले में स्थानीय थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ, जिसकी बरामदगी हरियाणा के सोनीपत में हुई. उसने अपने बयान में बताया कि उसके मुंह पर रूमाल डाल कर उसको बेहोश कर दिया गया तथा बेहोशी की हालत में सोनीपत ले गया. वहां अभियुक्त नित्यानंद मंडल ने दुष्कर्म किया. इस मामले में तीन अलग-अलग सत्रवाद संख्या 121/13 में नित्यानंद मंडल को दुष्कर्म का एकमात्र दोषी पाते हुए धारा 376 भारतीय दंड विधान में 10 वर्ष की सजा तथा 50 हजार का जुर्माना लगाया गया. जबकि 366 ए में 07 वर्ष की सजा तथा 35 हजार रूपया तथा 370 भारतीय दंड विधान में 05 वर्ष की सजा तथा 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया.
जबकि सत्रवाद संख्या 805/13 में 366 ए भादवि में टूराय मंडल को 07 वर्ष की सजा तथा 35 हजार का जुर्माना तथा धारा 370 में 05 वर्ष की सजा तथा 25 हजार का जुर्माना लगाया गया. जबकि सत्रवाद संख्या 1110/14 में अवधेश मंडल तथा पुनिया मंडल को धारा 370 भारतीय दंड विधान में 05 वर्ष की सजा तथा 25 हजार रूपया का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि 60 प्रतिशत भाग पीडि़ता को देने का भी आदेश दिया गया. मामला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का है. मामले में सहायक लोक अभियोजक के अलावा अभियोजन की तरफ से अधिवक्ता कन्हैया सिंह तथा बचाव पक्ष की तरफ से पीएस पराग मामले को देख रहे थे.