बिहार में 30 सितंबर तक वाहनों के जुर्माना में छूट, लैप्स कागजातों के रिन्युअल में भी नहीं लगेगी पेनाल्टी

Updated at : 27 Jun 2021 7:48 AM (IST)
विज्ञापन
बिहार में 30 सितंबर तक वाहनों के जुर्माना में छूट, लैप्स कागजातों के रिन्युअल में भी नहीं लगेगी  पेनाल्टी

आगामी 30 सितंबर तक लैप्स वाहनों के कागजात पर जुर्माना नहीं देना होगा और न ही इनके रिन्यूअल में कोई पेनाल्टी राशि लगेगी. एक फरवरी 2020 से लैप्स हुए सभी वाहन कागजात और सर्टिफिकेट पर यह लागू होगा. पहले जुर्माना से छूट की यह अवधि 30 जून तक ही थी जिसे परिवहन विभाग ने तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है. इससे उन सभी लोगों को बड़ी राहत मिली है जो अपने लैप्स कागजातों के रिन्युअल नहीं होने को लेकर परेशान थे.

विज्ञापन

अनुपम कुमार, पटना: आगामी 30 सितंबर तक लैप्स वाहनों के कागजात पर जुर्माना नहीं देना होगा और न ही इनके रिन्यूअल में कोई पेनाल्टी राशि लगेगी. एक फरवरी 2020 से लैप्स हुए सभी वाहन कागजात और सर्टिफिकेट पर यह लागू होगा. पहले जुर्माना से छूट की यह अवधि 30 जून तक ही थी जिसे परिवहन विभाग ने तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है. इससे उन सभी लोगों को बड़ी राहत मिली है जो अपने लैप्स कागजातों के रिन्युअल नहीं होने को लेकर परेशान थे.

ऐसे वाहन चालक जिनके डीएल पिछले दिनों लैप्स कर गये हैं या जिनके वाहन के आरसी की अवधि समाप्त हो गयी है, कोरोना संक्रमण की आशंका के कारण इनके रिन्यूअल के लिए अभी डीटीओ कार्यालय में जाने से डर रहे हैं, वहीं 30 जून बीत जाने के बाद रिन्युअल करवाने पर हेवी पेनाल्टी लगने और नहीं करवाने पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़े जाने और भारी जुर्माना का भय भी उन्हें सता रहा है.

हालांकि अब 30 सितंबर तक न तो उनसे वाहन कागजात के लैप्स होने के एवज में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना लिया जा सकता है और न ही वाहन कागजातों का रिन्यूअल करवाने में कोई पेनाल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे सभी कागजात जो 30 सितंबर से पहले लैप्स करेंगे उनकी वैधता 30 सितंबर तक के लिए मान्य होगी. हलांकि जिनके वाहनों के कागजात एक फरवरी 2020 से पहले लैप्स हुए उनको नियमानुसार जुर्माना देना होगा और रिन्युअल के समय पेनाल्टी भी लगेगी.

Also Read: Bank News: अब सांसद या विधायक नहीं बन सकेंगे शहरी सहकारी बैंक के एमडी, रिजर्व बैंक ने लगायी रोक

डीटीओ पुरुषोत्तम में बताया कि ऐसे सभी वाहन कागजात जिनकी अवधि पिछले दिनों समाप्त हो गयी है, उनकी वैलिडिटी 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गयी है. इस अवधि में उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा.

Posted By: Thakur Shaktilochan

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन