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लॉकडाउन : राजधानी पटना में 15 कंटेनमेंट जोन, क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानिए सबकुछ

Updated at : 03 May 2020 6:00 AM (IST)
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लॉकडाउन : राजधानी पटना में 15 कंटेनमेंट जोन, क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानिए सबकुछ

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी पटना रेड जोन में शामिल है. कोरोना के हॉट स्‍पॉट बने रेड जोन के इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है. चार मई से लागू होने वाले लॉकडाउन में कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की नयी व्यवस्था लागू नहीं की गयी है

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पटना : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी पटना रेड जोन में शामिल है. कोरोना के हॉट स्‍पॉट बने रेड जोन के इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है. इसलिए रेड जोन के तमाम नियम जिला में लागू होंगे. चार मई से लागू होने वाले लॉकडाउन में कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की नयी व्यवस्था लागू नहीं की गयी है. जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि रेड जोन के लिए जारी नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. कंटेनमेंट जोन में फिलहाल किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी.

कंटेनमेंट जोन के अंदर

. किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है. केवल आवश्यक वस्तु व सर्विस देने में लगे लोग भ्रमण कर सकते हैं. सभी मेडिकल क्लीनिक व ओपीडी बंद रहेंगे.

कंटेनमेंट जोन के बाहर

सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी

कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन में क्या रहेगी व्यवस्था

. वैसे लोग इधर-उधर जा सकते हैं, जिनके अनुमति दी गयी हो.

. आवश्यक वस्तु जैसे दवा, मेडिकल उपकरण के बनाने और सप्लाइ की अनुमति.

. आइटी हार्डवेयर व जूट उद्योग से जुड़े सामान बनाने की अनुमति.

. कंस्ट्रक्शन कार्य हो सकता है, लेकिन मजदूरों काे वहीं रहना होगा.

. आवश्यक वस्तुओं के सामान मुहल्लों या अन्य जगहों पर खुले रहेंगे.

. प्राइवेट ऑफिस खुले रहेंगे, लेकिन 33 फीसदी लोग ही उपस्थित रहेंगे.

. सरकारी कार्यालय, इमरजेंसी, स्वास्थ्य , सफाई और सिक्यूरिटी सर्विस जारी रहेंगे.

ग्रामीण इलाकों के लिए

. सभी इंडस्ट्रियल व कंस्ट्रक्शन गतिविधियां जारी रहेंगी.

. सभी दुकानें खुली रहेंगी. केवल शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे.

. कृषि कार्य, पशुपालन और पौधारोपण का कार्य जारी रहेगा.

. पब्लिक की जरूरत के सामान, कूरियर और पोस्टल सर्विस भी जारी रहेगी.

. सभी मीडिया काम करती रहेगी.

. नाई की दुकान के अलावे वेयर हाउस व उसकी सर्विस जारी रहेगी.

पटना के 15 कंटेनमेट जोन

पटना के 15 कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर जिला प्रशासन ने सख्ती बढा दी है. कंटेनमेंट जोन में रहने वालों की अब घर से निकलने की पूरी तरह मनाही कर दी गयी है. उन्हें जो भी आवश्यक वस्तु का सामान चाहिए, उसे जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा. जिला प्रशासन द्वारा फलों, सब्जियों व अन्य सामानों की होम डिलिवरी करायी जायेगी. किसी प्रकार की दुकान भी कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं खुलेगी. यहां तक की कंटेनमेंट जोन के सामने से रिक्शा, टैक्सी, बस आदि भी नहीं चलेगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर का क्षेत्र रेड जोन में आने के कारण भी कोई छूट नहीं दी जायेगी. उन इलाकों में केवल आवश्यक वस्तु के सामान के दुकान खोले जायेंगे. एक तरह से कंटेनमेंट जोन के सटे अगल-बगल के मुहल्लों में भी सख्ती रहेगी़

कौन-कौन है कंटेनमेंट जोन

खाजपुरा, पटेल नगर, राजाबाजार मछली गली, रूपसपुर, शेखपुरा दुर्गा आश्रम गली, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, नौबतपुर, पालीगंज, परसा, सुल्तानगंज, बीपीएससी ऑफिस के पीछे, फुलवारीशरीफ बिरला कॉलोनी, खगौल रोड फुलवारीशरीफ, बख्तियारपुर, राजाबाजार मंशापुरी

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Rajat Kumar

लेखक के बारे में

By Rajat Kumar

Media Person. Five years of experience working in digital media doing videos and writing content. Love to do ground reporting.

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