Lockdown in Bihar : बिहार के 6 जिलों में कल से लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Updated at : 09 Jul 2020 1:26 PM (IST)
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Lockdown in Bihar : बिहार के 6 जिलों में कल से लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Lockdown in Bihar बिहार में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो चुका है. राज्य में संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नौ जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गयी है.

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पटना : बिहार में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो चुका है. राज्य में संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नौ जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गयी है. इस दौरान आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पूर्णत: रोक लगा दी गयी है. राज्य के 9 जिलों में कहीं शहरी तो कहीं ग्रामीण इलाकों में भी लॉकडाउन लागू किया गया. इन जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला डीएम ने अपने-अपने स्तर से लिया है. जिला प्रशासन की ओर से नागरिकों से अपील की गयी है कि वो लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें.

जानकारी के अनुसार किशनगंज के बाद अब पटना, भागलपुर, पूर्णिया, नवादा, बक्सर व खगड़िया जैसे जिलों में नये सिरे से लॉकडाउन लगाया गया है. लॉकडाउन के दौरान इन जगहों पर जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. लॉकडाउन को सुनिश्चत करने के लिए शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गयी है. बिना मास्क पहने सड़क पर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. लोगों से 50 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है.

पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बुधवार की शाम छह दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया. उन्होंने कहा है कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी कार्यालय, धार्मिक स्थान आदि बंद रहेंगे. जिला प्रशासन ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं. कुमार रवि ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से घर जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. लोग सार्वजनिक वाहन से घर जा सकते हैं. वैसे ही घर से सार्वजनिक और निजी वाहन से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाने पर रोक नहीं है. वैसे भागलपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक वाहनों के चलाने पर भी रोक लगा दी गयी है.

भागलपुर में केवल मालवाहक वाहन, एंबुलेंस व आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को ही अनुमति दी गयी है. सभी चिकित्साकर्मियों को वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति है. भागलपुर जिला प्रशासन ने 9 से 13 जुलाई तक इसे प्रभावी किया था, लेकिन बुधवार को इसकी अवधि तीन दिन और बढ़ायी दी गयी है. भागलपुर में अब 16 जुलाई की सुबह छह बजे तक भागलपुर नगर निगम क्षेत्र, सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र और नगर पंचायत कहलगांव और नवगछिया के क्षेत्र में आम गतिविधियां बंद रहेंगी. पूर्वी चंपारण जिले में भी सुबह छह से शाम पांच बजे तक ही दुकानें खुलेंगी. नवादा और कैमूर जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की बढती संख्या को देखते हुए दस जुलाई से शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है. शहरी क्षेत्र, नगर पंचायत एवं प्रखंड मुख्यालय के बाजार 3 दिनों के लिए बन्द रहेंगे.

लॉकडाउन कब से कब तक

भागलपुर 9 से 16 जुलाई तक

बक्सर 10 से 12 जुलाई तक

नवादा 10 से 12 जुलाई तक

पूर्णिया 10 से 16 जुलाई तक

कैमूर 10 से 16 जुलाई तक

खगड़िया 10 से 14 जुलाई तक

पटना 10 से 16 जुलाई तक

पूर्वी चंपारण 09 से अगले आदेश तक

पश्चिमी चंपारण 09 से अगले आदेश तक

लॉकडाउन के दिशा निर्देश

क्या खुले रहेंगे

– राज्य व केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे, न्यूनतम कर्मचारी के नियम लागू रहेंगे

– गाड़ी बनाने वाला गैराज खुले रहेंगे.

– सब्जी, फल, मछली व मीट की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी.

-दूध, दवा, किराना, पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी.

-किसी भी तरह के समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, समारोह से पहले थाने की अनुमति जरूरी होगी.

– ई-कॉमर्स होम डिलिवरी चालू रहेगा.

-होटल में आतिथ्य सेवा होगा.

-सभी अस्पताल खुले रहेंगे, बिना पास वाहन चलेंगे

-पटना में सार्वजनिक और निजी गाड़ियों का परिचालन चालू रहेगा. पास की जरूरत नहीं होगी.

-जुडीशियल गाइड लाइन के अनुसार न्यायालय चलेगा.

– डॉक्टर की क्लिनिक व निजी नर्सिंग होम खुले रहेंगे.

क्या बंद रहेंगे

-सभी तरह की दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल आदि बंद रहेंगे.

-सभी धर्मस्थल बंद रहेंगे. मंदिर में पूजा, मस्जिद में नमाज, चर्च में प्रार्थना और गुरूद्वारा में दर्शन पर रोक.

-आवश्यक सेवा को छोड़ निजी आफिस बंद रहेंगें.

– मैदान सहित शहर के सभी पार्क बंद रहेंगे, मॉर्निंग वाक पर रोक रहेगी.

-भवन निर्माण कार्य चालू रहेगा,संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी.

क्या होगा जरुरी

-जिले के इंट्री प्वाइंट व शहर के अंदर जांच

-सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य

– अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी.

– सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.

Posted BY : Rajat Kumar

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