-आय से अधिक संपत्ति मामला-
पटना : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आय के ज्ञात स्नेतों से अधिक संपत्ति :डीपीए: अजिर्त करने के एक मामले में एक वरिष्ठ टेलीग्राफ अधिकारी को आज पांच साल जेल की सजा सुनायी. दोषी अधिकारी पर चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
विशेष अदालत के न्यायाधीश बी के श्रीवास्तव ने आय के ज्ञात स्नेतों से अधिक संपत्ति अजिर्त करने के मामले में वरिष्ठ टेलीग्राफ अधिकारी राम बदन सिंह को पांच साल जेल और चार लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी. यह मामला दो फरवरी 2004 का है. उस समय सिंह नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ में पदस्थापित थे. अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सिंह को जेल भेज दिया गया.