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नाव हादसे की रिपोर्ट पेश करें

हाइकोर्ट. 14 जनवरी को हुए हादसे में गयी थीं कई जानें पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस साल 14 जनवरी को हुए नाव हादसे की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. स्वर्ण जयंती सेवा समिति की जनहित याचिका पर बुधवार को सरकार को यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने मकर संक्रांति […]

हाइकोर्ट. 14 जनवरी को हुए हादसे में गयी थीं कई जानें
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस साल 14 जनवरी को हुए नाव हादसे की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. स्वर्ण जयंती सेवा समिति की जनहित याचिका पर बुधवार को सरकार को यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी के उस पार बिना किसी विशेष तैयारी के पतंगबाजी कराने और तैयारी सही नहीं से नाव के डूब जाने का आरोप लगाया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ती सुधीर सिंह के खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया.
हार्डिंग पार्क सौंदर्यीकरण की क्या है योजना, बताएं
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने बुधवार को राज्य सरकार को एक जनहित याचिका पर आदेश दिया कि ये एक सप्ताह में कोर्ट को बताएं कि पटना के हार्डिंग पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए क्या कार्रवाई की गयी है.
सेवा बहाल करने संबंधी याचिका खारिज
पटना हाइकोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस ज्योति शरण ने मीनू कुमारी एवं अन्य उद्दीपिकाओं की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया. याचिका में उद्दीपिकाओं की योजना को जारी रखते हुए उन्हें आंगनबाड़ी सेविकाओं के कार्य का संयोजन करने देने की मांग की गयी थी. राज्य सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गयी उद्दीपिका प्रोजेक्ट की समाप्ति हो चुकी है.
एससी-एसटी थाने के थानेदार ने कहा, आइजी कमजोर वर्ग के मौखिक आदेश का किया पालन
पटना हाइकोर्ट में बुधवार को एससी-एसटी थाने के थानेदार ने कहा कि उसने आइजी कमजोर वर्ग के मौखिक आदेश पर एम्स के तत्कालीन निदेशक डाॅ गिरीश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था. जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस विकास जैन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई.
कोर्ट ने थानेदार से पूछा कि उच्च न्यायालय का आदेश था कि बिना किसी ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के वे डॉ गिरी को हिरासत में नहीं लेे सकते थे. इसके बावजूद उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया. कोर्ट थानेदार के मौखिक जवाब से संतुष्ट नहीं हुई. कोर्ट ने थानेदार को हलफनामा दायर कर अपनी बात रखने को कहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि डाॅ सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी इन सभी बिंदुओं के विषय पर केस डायरी में कुछ भी नहीं लिखा गया है. खंडपीठ ने थानेदार रामशोभित को इन सभी बिंदुओं पर 15 मई तक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. इस दिन मामले की फिर सुनवाई होगी.
27 इंटर काॅलेजों की मान्यता रद्द कर देने के मामले में परीक्षा समिति के चेयरमैन तलब : पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन को 15 मई को कोर्ट में 27 इंटरमीडिएट स्कूलों की मान्यता रद्द करने संबंधी कागजात एवं रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है.
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने सभी 27 इंटरमीडिएट स्कूलों के प्रधानाचार्यों की रिट याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. इन सभी 27 स्कूलों की मान्यता इनकी मेधा घोटाले में कथित संलिप्तता के कारण रद्द की गयी थी.

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