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कई अधिकारियों की गाड़ी पर दिखी नीली बत्ती

पटना : केंद्र सरकार ने 1 मई से देश में वीवीआइपी कल्चर खत्म करने के लिए लाल व नीली रंग की ‘बेकॉन लाइट’ लगाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. पहली मई को मजदूर दिवस की छुट्टी होने के कारण सभी कार्यालय बंद थे, लेकिन 2 मई को कार्यालय खुलने पर राज्य सरकार […]

पटना : केंद्र सरकार ने 1 मई से देश में वीवीआइपी कल्चर खत्म करने के लिए लाल व नीली रंग की ‘बेकॉन लाइट’ लगाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. पहली मई को मजदूर दिवस की छुट्टी होने के कारण सभी कार्यालय बंद थे, लेकिन 2 मई को कार्यालय खुलने पर राज्य सरकार के कई अधिकारियों की गाड़ी पर नीली बत्ती लगी नजर आयी. सचिवालय से लेकर जिला स्तर के सभी कार्यालय में कई आला अधिकारियों की गाड़ियों पर बत्ती की रौनक बदस्तूर बनी दिखी. वहीं, केंद्र सरकार के कार्यालयों मसलन आयकर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समेत अन्य महकमा में किसी अधिकारी की किसी गाड़ी में बेकॉन लाइट नहीं दिखी.
इन अधिकारियों की तकरीबन सभी गाड़ियों से बत्ती गायब दिखी. दूसरी तरफ राज्य सरकार में सचिवालय से लेकर जिला स्तर के कई आला अधिकारियों की गाड़ियों पर नीली बत्ती लगी दिखी. इस मामले में विभागीय अधिकारी बताते हैं कि इस केंद्रीय आदेश के मद्देनजर राज्य में अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है. अधिसूचना जारी होने के बाद इसका पालन राज्य में किया जायेगा. हालांकि परिवहन विभाग की तरफ से इससे संबंधित जारी अधिसूचना में तारीख 1 मई की है, लेकिन इसे जारी 2 मई को किया गया है. इस वजह से इसे लागू 2 मई से ही माना जायेगा. इसी अधिसूचना का हवाला कई अधिकारी देते हुए 2 मई को अंतिम बार अपनी गाड़ियों पर नीली बत्ती का लुफ्त उठाते नजर आये. जबकि सचिवालय में कुछ आला अधिकारियों की गाड़ी से नीली बत्ती हटी हुई नजर आयी. इसमें कुछ विभागों के प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी शामिल थे. जिला स्तर के अधिकारियों में नीली बत्ती को लेकर ज्यादा क्रेज दिखा, उनकी गाड़ियों में बत्ती लगी ही दिखी. बत्ती का ‘मोह’ कहां इतनी जल्दी जाने वाला है.
एंबुलेंस व आपात ड्यूटी में लगे वाहनों को छोड़कर लाल व नीली बत्ती के इस्तेमाल पर रोक
एंबुलेंस व आपात ड्यूटी में लगे वाहनों को छोड़कर अब वीवीआइपी व वीआइपी अब अपने वाहन पर लाल व नीला बत्ती नहीं लगा सकते हैं. वाहनों में लाल व नीला बत्ती के प्रयोग पर रोक लग गयी है. परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. विभाग ने कहा कि लाल व नीला बत्ती के प्रयोग पर रोक लगायी गयी है.
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 108 में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पहली मई से लाल व नीला बत्ती के प्रयोग पर रोक लगा दी है. नियम के तहत राज्य सरकार ने पहले से वाहनों पर लाल व नीली बत्ती के प्रयोग हेतु चार मार्च 2014 व 19 जून 2014 को जारी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है. अब वाहनों पर लाल व नीली बत्ती का इस्तेमाल नहीं होगा. एंबुलेंस पर बैंगनी शीशा लगा हुआ ब्लिंकर के इस्तेमाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. एंबुलेंस में ब्लिंकर का उपयोग होगा.
इसके अलावा आपदा ड्यूटी जैसे भूकंप, सुनामी आदि के समय आपदा प्रबंधन में लगे वाहनों पर नीली बत्ती का इस्तेमाल होगा. राज्य परिवहन आयुक्त राम किशोर मिश्र ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 108 में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों में लाल व नीली बत्ती के इस्तेमाल में संशोधन किया है.
नियम में संशोधन के बाद अब एंबुलेंस व आपात ड्यूटी में लगे वाहनों को छोड़ कर वाहनों में लाल व नीली बत्ती के इस्तेमाल पर पहली मई से रोक लगा दी है. केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में संशोधन के बाद राज्य सरकार ने पहले से जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है. अब वाहनों पर लाल व नीली बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गयी है. अधिसूचना जारी होने के बाद वाहनों पर लाल व नीली बत्ती का इस्तेमाल करने पर कानूनी दंड का प्रावधान है.

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