Advertisement
ऊपर से तीन मीटर ऊंचाई अवैध नक्शा पास होने के बाद एनओसी
एएन कॉलेज के सामने आर्किड अपार्टमेंट के निर्माण का मामला पटना : शहर के कई प्रमुख इलाकों में खड़ी बड़ी-बड़ी इमारतें अवैध निर्माण की कहानी कह रही हैं. मंगलवार को प्रभात खबर ने बोरिंग रोड स्थित आर्किड अपार्टमेंट के निर्माण की पड़ताल की, तो इसके निर्माण में भी भवन की ऊंचाई से लेकर बिल्डिंग बायलॉज […]
एएन कॉलेज के सामने आर्किड अपार्टमेंट के निर्माण का मामला
पटना : शहर के कई प्रमुख इलाकों में खड़ी बड़ी-बड़ी इमारतें अवैध निर्माण की कहानी कह रही हैं. मंगलवार को प्रभात खबर ने बोरिंग रोड स्थित आर्किड अपार्टमेंट के निर्माण की पड़ताल की, तो इसके निर्माण में भी भवन की ऊंचाई से लेकर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन पाया. जिस भवन के ब्लॉक ए को ऊपर से तीन मीटर तोड़ने का आदेश था, वह बिल्डिंग आज तक खड़ी है. आर्किड अपार्टमेंट में सबसे बड़ी गड़बड़ी नक्शा पास कराने से पहले ही हुई है.
बिल्डिंग का नक्शा वर्ष 2010 के अंत में पास हुआ था, लेकिन भवन की ऊंचाई 21 मीटर से अधिक होने के बावजूद भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र नक्शा पास होने के बाद में लिया गया. इसके अलावा अपार्टमेंट के ए ब्लाॅक में बी प्लस जी प्लस पांच का नक्शा पास किया गया है. इसमें ऊंचाई की स्वीकृति 21 मीटर थी, लेकिन बिल्डर ने बिल्डिंग को 3.36 मीटर अधिक ऊंचा यानी 24.35 मीटर बना दिया है.
30 दिनों में तोड़ना था अवैध निर्माण, अभियंता को करनी थी मापी : निगम ने अपार्टमेंट पर अवैध निर्माण को लेकर 2013 के सितंबर में निगरानीवाद शुरू किया था. बिल्डिंग को बी प्लस जी प्लस पांच का नक्शा स्वीकृत हुआ था, लेकिन बिल्डर ने निर्माण के समय सड़क चौड़ी करने के लिए पट्टी नहीं छोड़ना, ऊंचाई को बढ़ाना, सैटबैक में कई जगहों पर नियम का उल्लंघन किया.
नगर अायुक्त के कोर्ट ने 2014 की शुरुआत में अपना फैसला सुनाया था. फैसले में कहा गया कि बिल्डिंग में कोई भी विचलन माफी योग्य नहीं है. निगम अभियंता विचलन की जगह को 30 दिनों में चिह्नित कर बिल्डर को तोड़ने का निर्देश दिया जाये. अगर तोड़ने की कार्रवाई नहीं होती है, तो नगर निगम अपने स्तर से तोड़ने का काम करेगा. नहीं तो नगर निगम अपने स्तर से कार्रवाई करेगा.
अभी क्या है स्थिति : ब्लॉक एक में पूर्ण रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है. किसी तरह की कोई कार्रवाई जमीन पर नहीं हुई.
ताकि लोग हों जागरूक : बीते एक सप्ताह के अधिक समय से प्रभात खबर अवैध निर्माण के खिलाफ खबरें प्रकाशित कर प्रशासन को इन पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रहा है. भले ही नगर निगम व प्रशासन की ओर से कई मामलों में लगातार अनदेखी की गयी हो, लेकिन हमारा प्रयास है कि शहर में इस तरह के निर्माण पर रोक लगे और लोग खरीदने से पहले इसकी जांच कर सके.
पटना. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने शहर में अवैध निर्माणों पर रोक के लिए कार्रवाई शुरू की दी है. आयुक्त ने एजी कॉलोनी में चल रहे निर्माण के निर्माणकर्ता सैयद इमाम अहमद को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है. इसके लिए शास्त्री नगर थाने के प्रभारी को भी रोक लगाने के लिए लिखित निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि निगम ने कृषि नगर में पहले से निगरानीवाद 200ए/14 निर्माण कार्य पर पहले से चला रखा है.
रोक के साथ बिल्डर पर भी हुई थी प्राथमिकी
पटना : निगरानीवाद के समय ही भवन का निर्माण रोकने के लिए निर्देश दिया गया था. रोक नहीं होने पर बिल्डर समेत कुल छह लोगों को संबंधित थाने में प्राथमिकी की गयी थी. लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया. फिलहाल ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है. अपार्टमेंट पर निगरानीवाद 112a/2013 के तहत कार्रवार्इ शुरू की गयी थी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement