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केरोसिन से वाहन चलाया, तो जुर्माना

पटना: अगर आप केरोसिन से वाहन चला कर शहर में प्रदूषण फैला रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. अगर पकड़े गये जुर्माने के साथ ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है. ऐसे वाहनों को पकड़ने के लिए यातायात पुलिस व डीटीओ के अधिकारी मिल कर अभियान चलायेंगे. इसके लिए तीन विशेष टीमों का गठन […]

पटना: अगर आप केरोसिन से वाहन चला कर शहर में प्रदूषण फैला रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. अगर पकड़े गये जुर्माने के साथ ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है. ऐसे वाहनों को पकड़ने के लिए यातायात पुलिस व डीटीओ के अधिकारी मिल कर अभियान चलायेंगे.

इसके लिए तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है. स्थानीय पुलिस को भी इसमें सहयोग करने का निर्देश दिया गया है. यातायात पुलिस अधीक्षक चंद्रिका प्रसाद के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश कुमार राय की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. उधर, डीएम डॉ एन सरवण कुमार ने ऑटो में सीट की दाहिनी ओर रॉड लगाना अनिवार्य कर दिया है.

इसके लिए ऑटोचालकों को 15 जून तक का समय दिया गया है. इसके बाद भी रॉड नहीं लगानेवाले वाहनों का लाइसेंस रद्द किया जायेगा. ऑटो के अंदर ड्राइविंग सीट के पीछे भी वाहन मालिक का नाम, नंबर व मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है.

डीएम ने कहा कि गोलंबरों व डिवाइडरों पर होर्डिग लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. डीएम ने शहर में जाम के लिए अतिक्रमण को मुख्य रूप से जिम्मेवार ठहराया. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष योजना बनायी गयी है. इसके लिए नगर निगम को प्रशासनिक सहयोग दिया जायेगा. डॉ कुमार ने कहा कि सभी स्कूल-कॉलेजों में लगायी गयी शिकायत पेटियों में छात्रएं बगैर नाम लिखे भी अपनी शिकायत दे सकेंगी.

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