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पैसे का कर दिया भुगतान अब नहीं है कोई बकाया

पटना: पटना हाइकोर्ट ने 102 एंबुलेंस सेवा के चालकों व कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के मामले की सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी है. अब सुनवाई 13 फरवरी को होगी. न्यायाधीश आरके दत्ता के कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकारकी ओर से कहा गया कि 102 एंबुलेंस के लिए बकाया […]

पटना: पटना हाइकोर्ट ने 102 एंबुलेंस सेवा के चालकों व कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के मामले की सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी है. अब सुनवाई 13 फरवरी को होगी. न्यायाधीश आरके दत्ता के कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकारकी ओर से कहा गया कि 102 एंबुलेंस के लिए बकाया पैसे का भुगतान कर दिया गया है. कई मामलों में जिलों से भी भुगतान किया जाता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 13 फ रवरी को करेंगे.

अशफाक करीम मामले में मांगी जानकारी :हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अशफाक करीम के मामले में दो दिनों में जानकारी मांगी है. करीम जून,2013 से जेल में बंद हैं. उन्होंने सरकार के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि जब अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली, तब किस आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया. न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व समरेंद्र प्रताप सिंह के खंडपीठ ने सोमवार को सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार बताये कि वह इस मामले में क्या चाहती है. सरकार के जवाब के बाद ही कोर्ट आदेश जारी करेगा.

अपील व आवेदन पर तुरंत करें कार्रवाई : हाइकोर्ट ने राज्य के सभी डीएम को आदेश दिया है कि उनके समक्ष जितने भी अपील या अन्य मामले में आवेदन आये, सब को नोटिस ले और आवेदन पर तत्काल नंबर डालें और रजिस्टर्ड कर सुनवाई करें. एक मामले में गया के जिलाधिकारी सोमवार को कोर्ट में हाजिर हुए. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी के कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई.

बीएन मंडल विवि के रजिस्ट्रार तलब : हाइकोर्ट ने बीएन मंडल विवि के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते हुए दो दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा के कोर्ट ने सोमवार को जयप्रकाश नारायण झा व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि चतुर्थ चरण में अंगीभूत हुए कॉलेजों के शिक्षकों को वेतन और प्रोन्नति नहीं दी जा रही है. जबकि अग्रवाल कमेटी ने इस मामले में क्लीनचिट दे रखी है. कोर्ट ने विवि के रजिस्ट्रार को बुधवार को आकर बताने को कहा है कि वह क्यों नहीं शिक्षकों को वेतन नहीं देना चाहते हैं.

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