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हत्याकांड के मुख्य आरोपित ने खुद को बनाया सह अभियुक्त, ले ली बेल
हाइकोर्ट. एक और फर्जी जमानत का मामला, बेल रद्द, सीबीआइ जांच पटना : हाइकोर्ट में एक और फर्जी तरीके से जमानत हासिल करने का मामला प्रकाश में आया है. जस्टिस पीके झा की कोर्ट में गुरुवार को ऐसा ही एक मामला आया. इसमें दोहरे हत्याकांड के एक अभियुक्त ने दो बार जमानत याचिका रद्द हो […]
हाइकोर्ट. एक और फर्जी जमानत का मामला, बेल रद्द, सीबीआइ जांच
पटना : हाइकोर्ट में एक और फर्जी तरीके से जमानत हासिल करने का मामला प्रकाश में आया है. जस्टिस पीके झा की कोर्ट में गुरुवार को ऐसा ही एक मामला आया. इसमें दोहरे हत्याकांड के एक अभियुक्त ने दो बार जमानत याचिका रद्द हो जाने की सूचना दिये बगैर तीसरी बार याचिका दायर कर दी. उसने प्राथमिकी के तथ्य को बदल कर मुख्य अभियुक्त की जगह अपने को सह अभियुक्त घोषित कर लिया. इस आधार पर कोर्ट में उसे जमानत मिल गयी.
इसके पहले की वह जमानत के आधार पर जेल से रिहा होता, निचली अदालत को शक हुआ और उसने तहकीकात की तो पता चला कि रामप्रवेश सहनी नाम का यह अभियुक्त पटना के बाइपास थाने में दर्ज दोहरे हत्याकांड का सह अभियुक्त नहीं, बल्कि मुख्य अभियुक्त है.
निचली अदालत ने तत्काल पटना हाइकोर्ट को सूचित किया. गुरुवार को इस संबंध में विशेष सुनवाई हुई. कोर्ट ने पहले अभियुक्त को पूर्व में स्वीकृत की गयी जमानत को रद्द कर दिया और इस संबंध में निचली अदालत को पूरी छानबीन का भी आदेश दिया. कोर्ट ने पूर्व में उजागर हुए फर्जी जमानत के मामले की तरह इस केस का भी जांच सीबीआइ से कराने की बात कही है.
कोर्ट ने याचिका दायर करनेवाले और बहस करनेवाले वकीलों को भी नोटिस दिया है. अभियुक्त रामप्रवेश सहनी फिलहाल जेल में बंद है. बाइपास थाने में दर्ज 2011 के एक दोहरे हत्याकांड का वह मुख्य अभियुक्त है. उसने पहली बार एक अक्तूबर, 2013 को जमानत याचिका दायर की थी. इसके रद्द हो जाने के बाद दूसरी बार 27 अगस्त, 2014 को याचिका दायर की, जब यह भी रद्द हो गया, तो तीसरी बार उसने प्राथमिकी के तथ्यों में हेराफेरी कर अपने को सह अभियुक्त बताते हुए जमानत याचिका दायर कर दी. इस बार उसे जमानत मिल गयी थी. गौरतलब है कि इसके पूर्व भी फर्जी कागजात के आधार पर जमानत याचिका दायर करने के मामले में पटना हाइकोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दे चुकी है.
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