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22 जून से टूटेगा संतोषा अपार्टमेंट का अवैध हिस्सा
10 जुलाई तक निगम को हर हाल में अवैध हिस्सा तोड़ कर सुप्रीम कोर्ट में रखना है पक्ष पटना : 15 वर्षों से अवैध निर्माण को लेकर चल रहा बंदर बगीचा स्थित संतोषा अपार्टमेंट का विवाद अब अंतिम मोड़ पर है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपार्टमेंट के ऊपरी तीन तल्लों और सभी फ्लैटों […]
10 जुलाई तक निगम को हर हाल में अवैध हिस्सा तोड़ कर सुप्रीम कोर्ट में रखना है पक्ष
पटना : 15 वर्षों से अवैध निर्माण को लेकर चल रहा बंदर बगीचा स्थित संतोषा अपार्टमेंट का विवाद अब अंतिम मोड़ पर है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपार्टमेंट के ऊपरी तीन तल्लों और सभी फ्लैटों की बालकोनी को तोड़ने के लिए निगम ने टेंडर जारी कर दी है. नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि 14 जून को निगम टेंडर ओपन कर देगा. इसके बाद 16 जून तक अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए एजेंसी का चयन भी कर लिया जायेगा. नगर आयुक्त ने बताया कि हमारी पूरी तैयारी है कि 22 जून से संतोषा अपार्टमेंट के अवैध हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाये.
एजेंसी फाइनल नहीं हुई, तो निगम करेगा कार्रवाई : आयुक्त ने बताया कि अगर 16 जून तक निगम अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए निविदा फाइनल नहीं कर पाया, तो इस पर विभागीय स्तर से कार्रवाई की जायेगी. नगर आयुक्त के अनुसार निगम के अभियंता और शहरी योजना के निदेशक ने अपार्टमेंट की रेकी अपने स्तर से पूरी कर ली है. उन्होंने बताया कि हमने अपने स्तर से भी पूरा खाका तैयार कर लिया है. नगर निगम को किसी भी हाल में अवैध निर्माण को 10 जुलाई तक तोड़ कर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख देना है.
आवंटियों को अब तक नहीं मिली राशि संतोषा अपार्टमेंट के अवैध आवंटियों को अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है, जबकि बिल्डर की ओर से 25 करोड़ की राशि कोर्ट में जमा है. गौरतलब है कि कुल 21 फ्लैट धारकों को सात हजार वर्ग फुट के आधार पर राशि का भुगतान किया जाना है. हालांकि, निगम प्रशासन ने अपार्टमेंट के प्रभावित फ्लैट मालिकों को फ्लैट खाली करने का नोटिस भेज दिया है.
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