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एफआइआर की कॉपी में हेरफेर कर बेल के फिराक में था, कोर्ट में ही पकड़ा गया
पटना : पटना हाइकोर्ट ने हत्या के एक मामले में दायर जमानत याचिका में हेराफेरी पकड़ी है. कोर्ट ने तत्काल सीबीआइ के एसपी को तलब कर जांच के आदेश दे दिया. सीबीआइ के अधिवक्ता विपिन कुमार सिन्हा की उपस्थिति में कोर्ट ने जमानत में फर्जीवाड़े की जांच सीबीआइ को सौंपी गयी. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह […]
पटना : पटना हाइकोर्ट ने हत्या के एक मामले में दायर जमानत याचिका में हेराफेरी पकड़ी है. कोर्ट ने तत्काल सीबीआइ के एसपी को तलब कर जांच के आदेश दे दिया. सीबीआइ के अधिवक्ता विपिन कुमार सिन्हा की उपस्थिति में कोर्ट ने जमानत में फर्जीवाड़े की जांच सीबीआइ को सौंपी गयी. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के ग्रीष्मकालीन कोर्ट में बुधवार को यह वाकया सामने आया. कोर्ट ने हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस को सीबीआइ के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है.
एफआइआर की कॉपी में की थी हेराफेरी : जमानत याचिका दायर करनेवाले अभियुक्त मुनचुन कुमार यादव ने पुलिस थाने में दर्ज एफआइआर की कापी में हेराफेरी कर दी थी. इसके अलावा जमानत की सुनवाई के दौरान उसके वकील ने यह भी कहा कि इस मामले में कोर्ट ने पहले ही एक आरोपित को जमानत दी है.
जब सुनवाई के दौरान इस फर्जीवाड़े का जिक्र किया गया तो कोर्ट ने तत्काल सीबीआइ के एसपी को तलब किया और पूरे मामले की जांच करने का अादेश दिया. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की पैरवी करनेवाले दो वकीलों की कार्यशैली पर भी तीखी टिप्पणी की और बार काउंसिल को इनके लाइसेंस रद्द करने का सुझाव दिया.
बेऊर थाने से जुड़ा है मामला :
यह मामला बेऊर पुलिस थाने से जुड़ा है. बेऊर पुलिस थाना कांड संख्या 155-2013 में हत्या के एक केस के मुख्य आरोपित मुनचुन यादव ने जमानत की याचिका दायर की थी. मुनचुन यादव ने निचली अदालत के आदेश को भी बदल दिया था. कोर्ट ने इसी मामले में गुरुवार को आइजी मॉडर्नाइजेशन को भी तलब किया है.
कोर्ट ने पुलिस थाने में दर्ज होनेवाले सभी एफआइआर को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया. इसके लिए कोर्ट ने एक महीने की समयसीमा निर्धारित की. पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए कम-से-कम दो साल का समय देने की अपील की गयी. अब गुरुवार को मामले की सुनवाई होगी. सीबीआइ के अधिवक्ता विपिन कुमार सिन्हा भी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे.
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