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बिहारशरीफ के रेस्टूरेंट मालिक को जमानत
पटना़ : पटना उच्च न्यायालय ने बिहारशरीफ के एक रेस्टूरेंट मालिक को गुरुवार को जमानत दे दी. जस्टिस वीके वर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के बाद विनोद प्रसाद नामक रेस्टूरेंट मालिक को जमानत देने का फैसला किया. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पांच अप्रैल को उसके रेस्टूरेंट पर छापेमारी की गयी और विदेशी शराब […]
पटना़ : पटना उच्च न्यायालय ने बिहारशरीफ के एक रेस्टूरेंट मालिक को गुरुवार को जमानत दे दी. जस्टिस वीके वर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के बाद विनोद प्रसाद नामक रेस्टूरेंट मालिक को जमानत देने का फैसला किया.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पांच अप्रैल को उसके रेस्टूरेंट पर छापेमारी की गयी और विदेशी शराब मिलने पर जेल भेज दिया गया. जबकि, सरकार ने उसे विदेशी शराब बेचने का लाइसेंस दिया था. इस आधर पर उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के तर्क को स्वीकार कर जमानत मंजूर कर दिया.
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