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बिना एनओसी निर्माण कराने पर होगी प्राथमिकी

पटना : निगम क्षेत्र में दर्जनों एजेंसियां निर्माण कार्य करती हैं, लेकिन निगम से एनओसी नहीं लेती है. निर्माण के दौरान निगम की संपत्ति जैसे नाला, सिवरेज, ड्रेनेज, जलापूर्ति पाइप और सड़क ध्वस्त कर देती है. साथ ही योजना भी जैसे-तैसे पूरी कर दी जाती है. इसका खामियाजा आसपास के लोग भुगतने को मजबूर होते […]

पटना : निगम क्षेत्र में दर्जनों एजेंसियां निर्माण कार्य करती हैं, लेकिन निगम से एनओसी नहीं लेती है. निर्माण के दौरान निगम की संपत्ति जैसे नाला, सिवरेज, ड्रेनेज, जलापूर्ति पाइप और सड़क ध्वस्त कर देती है.
साथ ही योजना भी जैसे-तैसे पूरी कर दी जाती है.
इसका खामियाजा आसपास के लोग भुगतने को मजबूर होते हैं. योजना पूरी होने के बाद भी निगम में जलजमाव, चैंबर ध्वस्त, पीने के पानी आदि की शिकायत दर्ज होती है, जिसका समाधान निगम को अपने संसाधनों से करना पड़ता है.
अब निगम क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित एजेंसी को निगम से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है. एनओसी नहीं लेने वाली एजेंसी पर सीधे प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. इसको लेकर नगर आयुक्त ने सोमवार को सभी कार्यपालक पदाधिकारियों व कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया है.
सोमवार को नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने चारों अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों व पांच प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को सख्त आदेश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और निर्माण एजेंसियों पर नजर रखें. निर्माण एजेंसियों के कार्यों का निरीक्षण भी करें. निरीक्षण के दौरान अगर लगता है कि निर्माण एजेंसियां निगम की संपत्ति को क्षति पहुंचायी है या फिर निगम से एनओसी नहीं ली है और कार्य शुरू कर दिया है, तो निर्माण पर रोक लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराएं.
जैसे-तैसे पूरी की जाती है योजना
गौरतलब है कि डुडा, बुडा, डीआरडीए, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, एमपी आदि फंड से निगम क्षेत्र में विकास योजनाएं पूरी की जाती हैं. एजेंसियां निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निगम से सहमति नहीं लिया जाता है, जिससे जैसे-तैसे योजना पूरा कर निगम को हैंडओवर कर दिया जाता है. इस पर रोक लगाने के लिए नगर आयुक्त ने कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया है.

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