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आठ सौ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

पटना : को-ऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन पर नियम के विपरीत निर्माण व व्यावसायिक गतिविधियां चलाने को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है. हाल के दिनों में पटना में इसकी जांच की गयी, तो कई चौंकानेवाली जानकारी मिली. केवल पटना में 541 मामले दर्ज किये गये हैं. 40-50 के विरुद्ध सेक्शन 48 के तहत मामला […]

पटना : को-ऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन पर नियम के विपरीत निर्माण व व्यावसायिक गतिविधियां चलाने को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है. हाल के दिनों में पटना में इसकी जांच की गयी, तो कई चौंकानेवाली जानकारी मिली. केवल पटना में 541 मामले दर्ज किये गये हैं.

40-50 के विरुद्ध सेक्शन 48 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. दो गंभीर मामलों में एफआइआर भी दर्ज की गयी है. सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार (सहयोग समितियां) हुकुम सिंह मीणा ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में सोसाइटी की जमीन पर निर्माण सहित अन्य कार्यो का सर्वेक्षण कराया जायेगा.

दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. पटना की लगभग आठ सौ को-ऑपरेटिव सोसाइटी का जल्द ही रजिस्ट्रेशन रद्द किया जायेगा. इन सोसाइटी की जमीन पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

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