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बलात्कार मामले में 10 साल सजा
पटना : पटना के एडीजे वन परवेज आलम ने बलात्कार के एक मामले में दुल्हिनबाजार निवासी मोबाइल दुकानदार रामइश्वर कुमार को पास्को एक्ट के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा दी है. 22 अक्तूबर 2013 को पीड़िता जो महिला कॉलेज बिक्रम में इंटरमीडिएट की छात्रा थी, लगभग […]
पटना : पटना के एडीजे वन परवेज आलम ने बलात्कार के एक मामले में दुल्हिनबाजार निवासी मोबाइल दुकानदार रामइश्वर कुमार को पास्को एक्ट के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा दी है. 22 अक्तूबर 2013 को पीड़िता जो महिला कॉलेज बिक्रम में इंटरमीडिएट की छात्रा थी, लगभग डेढ़ बजे जब कॉलेज से घर के लिए निकली तो रास्ते में मोबाइल दुकान पर गाना भरवाने चली गयी. अकेला पाकर अभियुक्त ने इसके साथ बलात्कार किया.
पीड़िता के बयान पर दुल्हिन बाजार थाना में कांड संख्या 175/13 दर्ज किया गया. उक्त मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 दिसंबर 2013 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन द्वारा उक्त वाद में पांच गवाहों से गवाही करायी गयी, जिसके बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी.
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