इतना ही नहीं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा योजना द्वारा जांच क्रम में साक्ष्य को छुपाने व उनके चालक को रुपये देने की व विभागीय प्रावधान के विपरीत मनमाने ढंग से कार्य करने आदि आरोपों नियमावली 2005 के निहित प्रावधानों के आलोक में निलंबित किया गया है.
निलंबन अवधि में शर्मा का मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में निर्धारित किया गया है, जहां वे अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे. उक्त अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा. मामले की जांच क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पटना प्रमंडल एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा को दिया गया है. 60 दिनों के अंदर जांच प्रक्रिया पूरी कर माध्यमिक निदेशक को रिपोर्ट सौंपी जानी है.