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पिता व पुत्र समेत छह को कारावास

पटना : पटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सविता रानी की अदालत ने जमीन विवाद के चलते हुए मारपीट मामले में रामकृष्णा नगर थाने के भूपतिपुर निवासी सच्चिदानंद सिंह उर्फ मदन सिंह, उनके पुत्र अरुण सिंह, इंद्रजीत सिंह, बबलू उर्फ डीजल, मृत्युंजन उर्फ मोनू व ग्रामीण मंजय कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के […]

पटना : पटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सविता रानी की अदालत ने जमीन विवाद के चलते हुए मारपीट मामले में रामकृष्णा नगर थाने के भूपतिपुर निवासी सच्चिदानंद सिंह उर्फ मदन सिंह, उनके पुत्र अरुण सिंह, इंद्रजीत सिंह, बबलू उर्फ डीजल, मृत्युंजन उर्फ मोनू व ग्रामीण मंजय कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
उक्त मामला रामकृष्णा नगर थाना कांड संख्या 62/2009 से संबंधित है. अभियुक्तों ने 18 जून, 2009 को लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी लेकर मामले के सूचक भोला प्रसाद सिंह तथा मुकेश पर जमीनी विवाद में जम कर हमला कर दिया था. सूचक के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने इस मामले में नौ गवाहों को प्रस्तुत किया. सभी गवाहों ने मामले का समर्थन किया. अदालत ने भादवि की धाराएं 147, 149, 323 एवं 325 के तहत आरोपितों को उपरोक्त सजा दी है.

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