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अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए अब मिलेगा सवैतनिक अवकाश

हाइ और 10+2 स्कूलों का मामला पटना : राज्य के अप्रशिक्षित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण के लिए अब सवैतनिक अवकाश मिलेगा. उन्हें तीन साल के अंदर प्रशिक्षण पूरा कर लेना होगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. ऐसे शिक्षकों को बांड भरना होगा कि वे […]

हाइ और 10+2 स्कूलों का मामला
पटना : राज्य के अप्रशिक्षित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण के लिए अब सवैतनिक अवकाश मिलेगा. उन्हें तीन साल के अंदर प्रशिक्षण पूरा कर लेना होगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
ऐसे शिक्षकों को बांड भरना होगा कि वे प्रशिक्षण के बाद कम-से-कम पांच साल तक स्कूल में पढ़ायेंगे, अन्यथा प्रशिक्षण के दौरान मिले वेतन की पूरी राशि वसूल की जायेगी. पहले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए वेतन रहित पांच साल का अवसर दिया जाता था.
कैबिनेट की बैठक के बाद सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से प्रशिक्षण के लिए वेतन के साथ अवकाश देने की अप्रशिक्षित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की पुरानी मांग पूरी हो गयी है.
बैठक में कुल सात एजेंडों को मंजूरी मिली. मेहरोत्रा ने बताया कि जिला पर्षद और नगर निकाय माध्यमिक व उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवाशर्त नियमावली, 2016 में संशोधन कर नियुक्ति में किसी विषय में स्नातक (ऑनर्स) होने पर अतिरिक्त पांच अंक देने के प्रावधान में बदलाव किया गया है. अब जिस विषय में नियुक्ति के लिए आवेदन किया जायेगा, उसी विषय में स्नातक (ऑनर्स) होने पर ही अतिरिक्त पांच अंक मिलेंगे.
अन्य विषयों में स्नातक (ऑनर्स) होने पर यह लाभ नहीं मिलेगा. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नियोजन का पत्र डाक से 30 दिनों में मिलने का प्रावधान था. अब इसमें भी संशोधन किया गया है. अब सरकार 30 दिनों में नियोजन पत्र उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था करेगी.
उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब तक ‘नियत वेतनमान’ शब्द का प्रयाेग किया जाता था. अब इसके स्थान पर सरकार द्वारा समय -समय पर निर्धारित ‘नियमित वेतनमान’ का जिक्र होगा.

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