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प्राचार्या ने क्यों नहीं किया अपने अधिकार का प्रयोग

कोर्ट में पेश हुईं पीडब्ल्यूसी की प्राचार्या पटना : पटना उच्च न्यायालय में सोमवार को पटना वीमेंस काॅलेज की प्राचार्या सिस्टर मेरी जेसी पेश हुईं. तीन सौ छात्राओं को परीक्षा फाॅर्म नहीं भरने देने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा की […]

कोर्ट में पेश हुईं पीडब्ल्यूसी की प्राचार्या
पटना : पटना उच्च न्यायालय में सोमवार को पटना वीमेंस काॅलेज की प्राचार्या सिस्टर मेरी जेसी पेश हुईं. तीन सौ छात्राओं को परीक्षा फाॅर्म नहीं भरने देने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा की काेर्ट ने प्राचार्या से कई सवाल किये.
कोर्ट ने कहा कि कम उपस्थिति के मामले में प्राचार्या को 15 फीसदी छूट देने का अधिकार है. जबकि, 10 प्रतिशत की छूट कुलपति भी दे सकते हैं. इसके बावजूद दोनों ने अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया. कोर्ट पटना विवि के कुलपति की ओर से दायर हलफनामा से संतुष्ट नजर नहीं आया. कोर्ट ने उन्हें दोबारा हलफनामा दायर करने को कहा है.
16 मार्च को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान प्राचार्या को उपस्थित रहने को कहा गया है. गौरतलब है कि पटना वीमेंस काॅलेज की तीन सौ छात्राओं की ओर से छात्र संगठन एआइएसएफ ने जनहित याचिका दायर कर परीक्षा फाॅर्म नहीं भरने देने के काॅलेज और विवि प्रशासन के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.
छात्राओं का आरोप है कि एक पुरुष शिक्षक द्वारा छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ आंदोलन करने के कारण काॅलेज प्रशासन ने कम उपस्थिति को कारण बताते हुए परीक्षा फार्म भरने से मना कर दिया.

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