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जहां-तहां रोकी, तो जुर्माना

पटना: शहर की सड़कों पर जहां-तहां बस रोक यात्रियों के चढ़ाने-उतारने पर अब रोक लगेगी. इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) ने शहर के 26 मार्गो पर चलनेवाली 387 बसों के लिए पड़ाव का निर्धारण कर दिया है. ऐसा नहीं करने पर बस चालकों पर जुर्माना लगाया जायेगा. नगर निगम लगाये बोर्डप्राधिकार ने निर्धारित सभी […]

पटना: शहर की सड़कों पर जहां-तहां बस रोक यात्रियों के चढ़ाने-उतारने पर अब रोक लगेगी. इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) ने शहर के 26 मार्गो पर चलनेवाली 387 बसों के लिए पड़ाव का निर्धारण कर दिया है. ऐसा नहीं करने पर बस चालकों पर जुर्माना लगाया जायेगा.

नगर निगम लगाये बोर्ड
प्राधिकार ने निर्धारित सभी पड़ाव स्थल पर बोर्ड लगाने के संबंध में पटना नगर निगम को प्रस्ताव भेजा है. इसके लिए नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी गयी है. बोर्ड लग जाने पर चालकों को सुविधा होगी. मार्ग संख्या 14 (गांधी मैदान-राजापुर-कुर्जी, आशियाना-बेली रोड-गांधी मैदान) पर सबसे अधिक 24 पड़ाव, जबकि मार्ग संख्या 24 (बाबा चौक से गांधी मैदान भाया पटना जंकशन) में सबसे कम छह पड़ाव स्थल तय हुआ है.

अनुपालन की जिम्मेवारी जिला प्रशासन पर
पड़ाव स्थल पर ही बस लगे इसके अनुपालन की जिम्मेवारी जिला प्रशासन को दी गयी है. इसका उल्लंघन करनेवालों पर परिवहन एक्ट की धारा- 179 के तहत पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. ट्रैफिक पुलिस भी इसकी निगरानी करेगी.

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