इन लोगों के खिलाफ धारा 133 के तहत कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया है. एसडीओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में बीस कारोबारियों को नोटिस निर्गत किया गया है. इन लोगों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है.
एसडीओ ने बताया कि जिनको नोटिस निर्गत किया गया है, उनसे कहा गया है कि वे बाजार समिति परिसर व सड़क से बालू-गिट्टी हटा लें, ऐसा नहीं करने पर सामानों को जब्त करने के साथ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी. बताते चलें कि प्रबंधक कमेटी के लोगों ने गुरु के बाग गुरुद्वारा जानेवाली संगतों को सड़क पर गिरे बालू व गिट्टी से होनेवाली परेशानी को गिनाते हुए हटवाने की गुहार लगायी थी. साथ ही मालसलामी थानाध्यक्ष द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्रवाई की गयी है.