आरटीइ के तहत नहीं लिया नामांकन तो स्कूल की रद्द होगी मान्यताशिक्षा विभाग ने 2014 और 2015 में हुए नामांकन का मांगा स्कूल, छात्र व कोटिवार जानकारी2015 में हुए नामांकन का जिलों से अब तक नहीं आया ब्योरा, विभाग का अल्टीमेटमसंवाददाता, पटना राज्य के निजी स्कूलों को सरकार ने फिर से अल्टीमेटम दिया है. जो निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार (आरटीइ) के तहत अपने स्कूल में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों का नामांकन नहीं कराते हैं, उनकी मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जायेगी. शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीइओ से साल 2014 और 2015 में हुए नामांकन की स्कूलवार, छात्रों की कोटिवार लिस्ट मांगा है. विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि जो स्कूल एक भी नामांकन नहीं लिये हैं उनका लिस्ट भी दें. साथ ही संबंधित बोर्ड को उस स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश करें. बिहार में 2011 से ही निजी स्कूलों में आरटीइ के तहत 25 फीसदी पदों पर गरीब बच्चों का नामांकन करना है. इसके लिए राज्य सरकार अपनी ओर से राशि भी देती है. 2011 में सभी जिलों में ऐसे 2,677 बच्चों का नामांकन हुआ था. वहीं, 2012 में 4306, 2013 में 7389, 2014 में 19,290 बच्चों का नामांकन हुआ. 2015 में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है इसका आंकड़ां जिलों से नहीं आया है. साल दर साल गरीब बच्चों को पढ़ाने के एवज में निजी स्कूलों को प्रति बच्चा राशि भी दी जाती है. 2011-12 के लिए 3077 रुपये दिये जाते थे. वहीं, 2012-13 के लिए 4142 रुपये, 2013-14 के लिए 4311 रुपये और 2014-15 के लिए 4350 रुपये प्रति बच्चे दिये गये. प्राइवेट स्कूल में नामांकित गरीब बच्चेजिला 2014-15 अररिया 87अरवल 12औरंगाबाद 57बांका 929बेगुसराय 1568भागलपुर 87भोजपुर 1400बक्सर 114दरभंगा 351पूर्वी चंपारण 2587गया 202गोपालगंज 114जमुई 739जहानाबाद 182कैमूर 216कटिहार 661खगड़िया 173किशनगंज 440लखीसराय 280मधेपुरा 534मधुबनी 70मुंगेर 363मुजफ्फरपुर 345नालंदा 161नवादा 742पटना 690पूर्णिया 706रोहतास 67सहरसा 855समस्तीपुर 1696सारण 49शेखपुरा 262शिवहर 000सीतामढ़ी 1322सीवान 106सुपौल 309वैशाली 200पश्चिमी चंपारण 519
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आरटीइ के तहत नहीं लिया नामांकन तो स्कूल की रद्द होगी मान्यता
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