10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पंचायत पदों में आरक्षण पर निर्णय 16 को

पटना : राज्य में होनेवाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वर्तमान पदों पर आरक्षण का बदवाल किया जाना है. अभी तक इसका निर्धारण नहीं किया गया है कि पंचायत के कौन से पद पर किस प्रकार का आरक्षण लागू होगा. इधर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है. मतदाता सूची का बिखंड़न शुरू […]

पटना : राज्य में होनेवाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वर्तमान पदों पर आरक्षण का बदवाल किया जाना है. अभी तक इसका निर्धारण नहीं किया गया है कि पंचायत के कौन से पद पर किस प्रकार का आरक्षण लागू होगा. इधर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है. मतदाता सूची का बिखंड़न शुरू हो चुका है, साथ ही जिलों के मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. जनवरी, 2016 में पंचायत आम चुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी.
पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने बताया कि पंचायत चुनाव में पदों में आरक्षण को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष 16 दिसंबर को होनेवाली बैठक में की जायेगी. उन्होंने बताया कि उस दिन मुख्यमंत्री पंचायतीराज विभाग की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री ने निर्देश के आलोक में आरक्षण के प्रावधान का पालन किया जायेगा. आम पंचायत चुनाव में छह प्रकार के पदों के लिये चुनाव कराया जाता है. इसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य का पद शामिल हैं.
इन सभी पदों पर आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है. आरक्षण के अनुसार 50 फीसदी पद महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित कर दी गयी है. इसके बाद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए पदों को वितरण किया जाना है.
पंचायती राज अधिनियम 2006 में यह प्रावधान किया गया है कि हर 10 वर्षों के बाद सीटों के आरक्षण में बदलाव किया जाना है. इसके मुताबिक जनसंख्या के आधार पर सीटों का बदलाव किया जाना है. राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण में बदलाव को लेकर प्रस्ताव चार माह पहले ही पंचायती राज विभाग को भेज दिया है. सरकार के निर्देश के आलोक में आरक्षण को लागू किया जायेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें