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तीन फ्यूचर वेकेंसीवालों पर भी संकट
पटना : हाइकोर्ट के आदेश से 12 प्राचार्यों के अलावा तीन अन्य को भी झटका लगा है. इन तीनों को 12 प्राचार्यों के अलावा भविष्य में होने वाली बहाली के लिए वेटिंग में रखा गया था. यह भी नियमानुसार पूरी तरह से गलत है. सुप्रीम कोर्ट पहले भी आदेश दे चुका है कि भविष्य में […]
पटना : हाइकोर्ट के आदेश से 12 प्राचार्यों के अलावा तीन अन्य को भी झटका लगा है. इन तीनों को 12 प्राचार्यों के अलावा भविष्य में होने वाली बहाली के लिए वेटिंग में रखा गया था. यह भी नियमानुसार पूरी तरह से गलत है. सुप्रीम कोर्ट पहले भी आदेश दे चुका है कि भविष्य में होने वाली नियुक्ति (फ्यूटर पोस्टिंग) में किसी को नहीं रखा जाये. इस आधार पर फ्यूचर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे तीन अन्य शिक्षक भी इसकी जद में आ गये हैं.
ये आये इसकी जद में : प्रो. ब्रजेश राय (मगध विवि में एनएसएस इंचार्ज व एएन कॉलेज, गया में हिन्दी के प्रोफेसर), प्रो. उषा सिंह (प्रिंसिपल इंचार्ज गंगा देवी महिला कॉलेज, पटना) और प्रो. कृष्ण नंदन प्र सिंह (भागलपुर विवि के मुंगेर में शिक्षक)
संभावना -हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस मामले को अपराधिक करार दिया है. इस कारण निगरानी की जांच जारी रखने और आगे की कार्रवाई करने को भी कहा है-निगरानी इनके बेल को तोड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके कोर्ट जायेगा- बेल टूटेगा और इनकी फिर से गिरफ्तारी निगरानी कर सकता है- विरोधी पक्ष डबल बेंच में जा सकते हैं.
फैसले का सम्मान
शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं. विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्राचार्यों की नियुक्ति का काम राजभवन देखता है. शिक्षा विभाग से परामर्श लिया जाता है. उम्मीद है कि अब राजभवन उचित कदम उठायेगा. पिछले दिनों राज्यपाल से मुलाकात में उन्होंने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है.
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