बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आज तीन आरोपियों को उम्रकैद और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.
तदर्थ न्यायाधीश चतुर्थ: गंगा शरण त्रिपाठी ने मटिहानी थाना अंतर्गत रामदिरी गांव निवासी देवेन्द्र सिंह की हत्या के आरोपी पंकज सिंह, मन्ना सिंह और सुमित मिश्र को आज उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.इन अभियुक्तों पर 7 मई 2010 को रामदिरी दियारा में देवेन्द्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप है.