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ट्रिपल मर्डर मामले शाहबुद्दीन को कोर्ट से राहत नहीं

पटना : सांसद शाहबुद्दीन को पटना उच्च न्यायालय से राहत मिलती नहीं दिख रही है. अदालत ने सीवान के पूर्व सासंद मो शाहबुददीन की जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं दिया. पूर्व सांसद के खिलाफ सीवान जिले के बड़हड़िया गांव के दो युवक गिरीश राज और सतीश राज की तेजाब डाल कर हत्या करने तथा […]

पटना : सांसद शाहबुद्दीन को पटना उच्च न्यायालय से राहत मिलती नहीं दिख रही है. अदालत ने सीवान के पूर्व सासंद मो शाहबुददीन की जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं दिया. पूर्व सांसद के खिलाफ सीवान जिले के बड़हड़िया गांव के दो युवक गिरीश राज और सतीश राज की तेजाब डाल कर हत्या करने तथा नमक डाल कर शव को खत्म करने का आरोप है. इसी मामले में एकमात्र गवाह तीसरे भाई राजीव रौशन की भी हत्या कर दी गयी. हत्या का आरोप शहाबुददीन के बेटे ओसामा पर है.

न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई के दौरान फिलहाल कोई राहत देनें से इनकार करते हुए कहा कि इस प्रकार गवाह की हत्या होगी तो लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जायेगा. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के लोग किसी भी हाल में बच नहीं पायेंगे. सुनवाई को छठ पूजा के अवकाश तक टाल दिया गया. शहाबुद्दीन के वकील का कहना था कि गवाह हत्याकांड में पूर्व सांसद का कोई सीधे हाथ होने का आरोप नहीं है. ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. इस पर दूसरे पक्ष के वकील ने कहा बड़हड़िया गांव के चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के तीन बेटों का पूर्व सांसद ने अपहरण किया था. इनमें से दो सतीश राज और गिरीश राज की तेजाब डाल कर हत्या कर दी गयी. जबकि, तीसरा राजीव रौशन किसी तरह जान बचा कर भागने में सफल रहा. वह इस केस का एकमात्र गवाह था.

दोनों की हत्या का आरोप पूर्व सांसद पर है. पिता चंद्रशेखर प्रसाद ने 17 जून, 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी जिसमें शहाबुददीन पर हत्या कराने का आरोप लगा. इस बीच राजीव रौशन पर पूर्व सांसद के आदमी अपनी गवाही बदलने का दवाब डाल रहे थे. इसके लिए वह तैयार नहीं था. इसी बीच अपने पिता के साथ कहीं जा रहे राजीव रौशन को गोली मार दी गयी. आरोप शहाबुददीन के बेटे ओसामा पर लगा. पिता चंद्रशेखर प्रसाद ने सीधा आरोप लगाया कि ओसामा ने उनके तीसरे और एकमात्र जीवित पुत्र राजीव रौशन की गवाही से ठीक एक दिन पहले कनपटटी पर पस्तिोैल सटा कर गोली मार दी. जिससे उसकी मौत हो गयी. वकील का तर्क था कि गवाह की मौत से सीधा लाभ शहाबुद्दीन को हुआ है. अब इस मामले की सुनवाई छठ अवकाश के बाद होगी.

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