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कोर्ट ने 26 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति को दी हरी झंडी

कोर्ट ने 26 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति को दी हरी झंडी 2012 से नियुक्ति को लेकर चल रही थी कोर्ट में सुनवाई तीन वर्षों में जल संसाधन विभाग में और रिक्त हुए 20 और पद संवाददाता, पटना प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने व ज्वाइनिंग की तमाम प्रक्रिया पूरी कर लेने के बावजूद 26 कनीय अभियंताओं […]

कोर्ट ने 26 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति को दी हरी झंडी 2012 से नियुक्ति को लेकर चल रही थी कोर्ट में सुनवाई तीन वर्षों में जल संसाधन विभाग में और रिक्त हुए 20 और पद संवाददाता, पटना प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने व ज्वाइनिंग की तमाम प्रक्रिया पूरी कर लेने के बावजूद 26 कनीय अभियंताओं को जल संसाधन विभाग में नियुक्ति के लिए एक-दो माह नहीं, वल्कि तीन वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा. 26 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति का मामला 2012 से ही कोर्ट में चल रहा था. अब जाकर कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दी है. इन सारे कनीय अभियंताओं को एक नवंबर को विभाग में अपना-अपना योगदान देना है. जल संसाधन विभाग ने 2012 में कनीय अभियंताओं के रिक्त पदों के लिए परीक्षा ली थी. प्रतियोगिता परीक्षा और इंटरव्यू में कुल 26 पास हुए थे. 26 कनीय अभियंताओं को जल संसाधन विभाग में नियुक्ति का निर्देश भी दिया गया था. इसी बीच विनोद कुमार ने कनीय अभियंताओं की नियुक्ति को लेकर कोर्ट में चुनौती पेटिशन फाइल कर दी. तब से कनीय अभियंताओं की नियुक्ति का मामला अधर में लटका था. कोर्ट ने दो दिन पहले 26 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को वैध करार दिया. जल संसाधन, पथ निर्माण, पीएचइडी और लधु जल संसाधन में देेंगे योगदान : कोर्ट के फैसले के आलोक में जल संसाधन विभाग ने 26 कनीय अभियंताओं को पांच विभागों में योगदान कराने का निर्णय लिया है. जल संसाधन विभाग ने अपने यहां सिर्फ 12 कनीय अभियंताओं की ही सेवा लेने का निर्णय लिया है. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं में से तीन को पथ निर्माण विभाग में, एक को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में और पांच को लघु जल संसाधन विभाग में भेजा गया है. शेष पांच कनीय अभियंताओं को अन्य विभागों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग पिछले पांच वर्षों से कनीय अभियंताओं का संकट झेल रहा है. तीन वर्षों में विभाग में 20 और कनीय अभियंताओं के पद रिक्त हुए हैं. दिसंबर या जनवरी में इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जल संसाधन विभाग विज्ञापन निकालेगा.

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