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लालू के आवेदन पर 28 को होगी सुनवाई

पटना : लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव व उनके अंगरक्षक द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही फोटोग्राफी में अवरोध पहुंचाने व फोटोग्राफी बंद कराने के मामले में शनिवार को पटना की अदालत में उपस्थित होने से मुक्त रहने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया. उक्त […]

पटना : लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव व उनके अंगरक्षक द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही फोटोग्राफी में अवरोध पहुंचाने व फोटोग्राफी बंद कराने के मामले में शनिवार को पटना की अदालत में उपस्थित होने से मुक्त रहने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया. उक्त आवेदन उनके अधिवक्ता की ओर से दाखिल किया गया. अदालत ने उक्त आवेदन पर सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख निशिचत किया.
विदित हो कि पाटलिपुत्रा लोक सभा के क्षेत्र में चुनाव के दौरान फुलवारी क्षेत्र में फोटोग्राफी लेने में जबरन बंद करा दिया. इस पर तत्कालीन अंचल निरिक्षक फुलवारी सुनीता सिंह द्वारा 5 अप्रैल 2014 को परसा बाजार में मामला दर्ज किया गया. उक्त मामले में पुलिस द्वारा 27 मई 2015 को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत द्वारा 17 जून 2014 को संज्ञान लेते हुए लालू यादव की उपस्थिति के लिए जामनती वारंट निर्गत कर दिया था. इसी कारण अदालत में सदेह उपस्थित होने से बचने के लिए उक्त आवेदन दाखिल किया गया है.

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