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मेयर मामले में सुनवाई जारी आज हो सकता है फैसला

पटना : पटना हाइकोर्ट में मंगलवार को पूर्व मेयर अफजल इमाम के पटना नगर निगम के मेयर पद के दोबारा चुनाव लड़ने के सवाल पर दायर याचिका की सुनवाई हुई़ न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन ने कोई फैसला नहीं दिया़ संभवत: बुधवार को इस मामले में फैसला आ सकता है़ याचिका पटना नगर निगम के उपमहापौर […]

पटना : पटना हाइकोर्ट में मंगलवार को पूर्व मेयर अफजल इमाम के पटना नगर निगम के मेयर पद के दोबारा चुनाव लड़ने के सवाल पर दायर याचिका की सुनवाई हुई़ न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन ने कोई फैसला नहीं दिया़ संभवत: बुधवार को इस मामले में फैसला आ सकता है़ याचिका पटना नगर निगम के उपमहापौर विनय कुमार पप्पू ने दायर की है़ अफजल इमाम को अविश्वास प्रस्ताव में पराजित किया जा चुका है़ उनके दोबारा महापौर पद के लिए चुनाव लड़ने के फैसले को चुनौती दी गयी है़
खास महाल नीति पर फैसला सुरक्षित : पटना हाइकोर्ट में मंगलवार को खास महाल नीति के विरोध में दायर याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया़ न्यायाधीश ज्योति शरण की कोर्ट ने खास महाल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई की़ याचिका में कहा गया है कि सरकार ने खास महाल नीति की दरों में संशोधन कर दिया है़ इसके तहत नवीनीकरण के लिए अब मौजूदा बाजार दर का पांच प्रतिशत की दर से लीजधारकों को देना होगा़ लीज की अवधि 30 साल के लिए निधारित की गयी है़

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