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चार पूर्व विधायकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित

पटना : पटना उच्च न्यायालय में गुरुवार को चार पूर्व विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी. न्यायाधीश राकेश कुमार की कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक सुरेश चंचल, राजू कुमार सिंह, पूनम देवी और अजीत कुमार को तत्काल कोई राहत देने से इनकार दिया और फैसला सुरक्षित रख लिया. पूर्व विधायकों की […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय में गुरुवार को चार पूर्व विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी. न्यायाधीश राकेश कुमार की कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक सुरेश चंचल, राजू कुमार सिंह, पूनम देवी और अजीत कुमार को तत्काल कोई राहत देने से इनकार दिया और फैसला सुरक्षित रख लिया.
पूर्व विधायकों की ओर से चार अन्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए तीन अगस्त से आरंभ हो रहे मॉनसून सत्र में भाग लेने की मांग की गयी.
लेकिन, कोर्ट ने कहा कि यह याचिका राज्यसभा में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने के मामले में स्पीकर सचिवालय से सदस्यता समाप्त करने के मामले में है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. राज्यसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ वोट देने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष के सचिवालय ने चारों की सदस्यता समाप्त कर दी है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रवींद्र राय, राहुल कुमार और नीरज कुमार सिंह को तीन अगस्त से आरंभ होने वाले बिहार विधानसभा की मॉनसून सत्र की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी है. इसी तर्ज पर सुरेश चंचल, राजू कुमार सिंह, पूनम देवी और अजीत कुमार ने भी पटना उच्च न्यायालय से राहत मांगी है.

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