दानापुऱ मोकामा के जदयू विधायक अनंत कुमार सिंह की सोमवार को दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन नाथ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. बिल्डर राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह की हत्या के नीयत से अगवा के मामले में जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने शनिवार को एसीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी़ बचाव पक्ष के अधिवक्ता सफदर हयात ने कोर्ट से कहा कि अनंत सिंह के खिलाफ कोर्ट ने कोई वारंट निर्गत नहीं किया है़ इसके बाद भी उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है़ उन्होंने बताया कि 14 नवंबर, 2014 को अनंत सिंह राजू सिंह को लेकर शास्त्रीनगर थाने पहुंचे थे़ जहां से बिल्डर राजू को पुलिस ने जेल भेज दिया था और अनंत सिंह को थाने से रिहा कर दिया गया था़ श्री हयात ने बताया कि अनंत सिंह का चार करोड़ सत्तर लाख रुपये लेकर बिल्डर राजू सिंह भाग गया था़ उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष सारे दलील पेश करते हुए अनंत सिंह को जमानत देने के लिए अनुरोध किया़ इस पर लोक अभियोजन पदाधिकारी भोला यादव ने विरोध करते हुए दलील पेश किया़ उन्होंने बताया कि दलील सुनाने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी़ श्री हयात ने बताया कि अनंत सिंह की जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दायर की जायेगी़
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दानापुर विधायक अनंत सिंह का जमानत याचिका खारिज
दानापुऱ मोकामा के जदयू विधायक अनंत कुमार सिंह की सोमवार को दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन नाथ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. बिल्डर राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह की हत्या के नीयत से अगवा के मामले में जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने शनिवार को […]
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