पटना: सेबी ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में किसी भी नॉन बैंकिंग कंपनी या चिट फंड कंपनी को शेयर, डिवेंचर व प्लांटेशन का लाइसेंस नहीं दिया गया है. वित्त विभाग ने सभी डीएम व एसपी को कहा है कि ऐसी कंपनियों के बारे में सर्वेक्षण करा कर उनके खिलाफ सघन अभियान चलाएं. अगर कहीं ऐसी संस्था काम कर रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पटना शाखा व सांस्थिक वित्त विभाग को उसकी सूचना दें और कार्रवाई करें.
इतना ही नहीं, जिला स्तर पर होनेवाली मासिक बैठक में इन कंपनियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई की समीक्षा करें वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने शुक्रवार को निर्देश जारी कर कहा है कि कुछ जिलों में स्वावलंबी को-ऑपरेटिव सोसाइटी व बैंक को-ऑपरेटिव सोसाइटी की आड़ में लोगों से धन निवेश या लेन-देन की शिकायत मिली है. उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है, लेकिन वह अपेक्षित नहीं है.
प्रधान सचिव ने कहा है कि बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम- 2002 में प्रावधान है कि अगर कोई संस्था जिले में वित्तीय कारोबार करता है, तो इसकी सूचना डीएम को देगा. डीएम इसे सत्यापन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी और रजिस्ट्रार को भेजेंगे. वहां से प्रमाणिकता मिलने पर ही कारोबार की अनुमति देंगे.