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बापू की हत्या की प्राथमिकी, आरोपपत्र को सार्वजनिक करे

सीआइसी का निर्देशनयी दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की हुई हत्या के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी एवं आरोपपत्र को सार्वजनिक किया जाये. पारदर्शिता पैनल का यह निर्देश ओडि़शा के बोलांगीर जिले के निवासी हेमंत पांडा के आग्रह […]

सीआइसी का निर्देशनयी दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की हुई हत्या के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी एवं आरोपपत्र को सार्वजनिक किया जाये. पारदर्शिता पैनल का यह निर्देश ओडि़शा के बोलांगीर जिले के निवासी हेमंत पांडा के आग्रह पर आया है. पांडा ने गृह मंत्रालय में सात सूत्रीय एक आवेदान दे कर बापू की हत्या की प्राथमिकी, आरोपपत्र सहित अन्य जानकारी मांगी है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कानून के अनुसार, बापू के शव का पोस्टमार्टम किया गया था.मंत्रालय ने यह आवेदन भारतीय अभिलेखागार, दर्शन समिति तथा गांधी स्मृति के निर्देशक के पास भेज दिया गया है. गांधी स्मृति को पहले बिडला हाउस कहा जाता था जहां बापू ने आखिरी दिन बिताए थे और जहां उनकी हत्या की गई थी.राष्ट्रीय अभिलेखागार ने पांडा को सूचित किया है कि वह, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 और पब्लिक रिकार्ड रुल्स 1997 के प्रावधानों के तहत रखी आवश्यक सूचना हासिल करने के लिए उनके कार्यालय आ सकते हैं.गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने उन्हें सूचित किया है कि बापू के परिवार वालों की इच्छा के मुताबिक पोस्टमार्टम नहीं किया गया था.गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने यह भी पांडा को बताया कि महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी एवं आरोप पत्र के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.जारी भाषा मनीषा सुजाता विवेक दि4506281437 दि

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