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हत्या के दो अलग-अलग मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास

न्यायालय संवाददाता, पटनापटना व्यवहार न्यायालय में सोमवार को हत्या के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा दी गयी. फुलवारी (गौरीचक) थाना कांड संख्या 527/05 मामले में पटना के एडीजे आठ कौशल किशोर सिंह द्वारा अभियुक्त पवन सिंह को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सुनायी गयी. अभियुक्तों […]

न्यायालय संवाददाता, पटनापटना व्यवहार न्यायालय में सोमवार को हत्या के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा दी गयी. फुलवारी (गौरीचक) थाना कांड संख्या 527/05 मामले में पटना के एडीजे आठ कौशल किशोर सिंह द्वारा अभियुक्त पवन सिंह को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सुनायी गयी. अभियुक्तों ने अपने ही गांव के कामता सिंह को एक अगस्त, 2005 की रात्रि सिगरेट पीने को लेकर हुई बाता-बाती में गोली मार दी थी. उक्त मामले में पवन सिंह के भाई संतोष सिंह व पिता रामदेव सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने पवन सिंह व संतोष सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, परंतु न्यायालय ने संतोष सिंह को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया, जबकि पवन सिंह को भादवि की धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट में उपरोक्त सजा सुनायी.वहीं दूसरी ओर पटना के एडीजे पांच अशोक कुमार सिंह ने परसा बाजार थाना कांड संख्या 111/12 आकोपुर थाना जानीपुर निवासी सुडडु कुमार को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियुक्त सुड्डु कुमार अपने अन्य सहयोगी के साथ जमीनी विवाद के चलते सोताचक परसा बाजार निवासी विजय यादव की गोली मार कर हत्या कर दी. अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल आठ गवाहों से गवाही करायी गयी. अदालत ने सुड्डु कुमार को भादवि की धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी.

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