पटना: मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने अनुदान मद की राशि निकासी पर रोक लगा दी है. अगर राशि नहीं निकली, तो इंदिरा आवास, पंचायत सरकार भवन, शहरी क्षेत्रों में विकास व नदी जोड़ जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं रुक जायेंगी. साथ ही सर्व शिक्षा विभाग की मध्याह्न् भोजन योजना व शिक्षा विभाग से विभिन्न संस्थाओं को मिलनेवाला अनुदान भी रुक जायेगा.
एक माह में देना है जवाब
शाहीद अनवर बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब देने के लिए कहा है. नोटिस में पूछा है कि जिन विभागों ने उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिया है, उनके खिलाफ कौन-सी कार्रवाई की गयी. शाहीद अनवर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि वर्ष 2006-11 तक विभिन्न विभागों में अनुदान, सहायक अनुदान में दी गयी 24572 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है.
संभव है कि राशि का गबन कर लिया गया है या किसी दूसरे मद में खर्च कर दिया गया है. इस मामले की जांच सीबीआइ से करायी जाये. पहले भी मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा की थी और दो माह में उपयोगिता प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया था.