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हाइकोर्ट . पीयू कैंपस से कब्जाधारियों को डेढ़ माह में हटाने का निर्देश

– हाइकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई – विवि प्रशासन 48 घंटे के अंदर कब्जाधारियों को भेजे नोटिस- अब कब्जा खाली कराने के खिलाफ नहीं होगी कोई सुनवाईविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने पटना विश्वविद्यालय परिसर में कब्जाधारियों को डेढ़ माह के अंदर हटाने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश […]

– हाइकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई – विवि प्रशासन 48 घंटे के अंदर कब्जाधारियों को भेजे नोटिस- अब कब्जा खाली कराने के खिलाफ नहीं होगी कोई सुनवाईविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने पटना विश्वविद्यालय परिसर में कब्जाधारियों को डेढ़ माह के अंदर हटाने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए निदेश दिया कि पटना विश्वविद्यालय सभी कब्जाधारियों को 48 घंटे के अंदर खाली करने के संबंध में नोटिस भेजें. साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन डीएम व एसपी के साथ मिल कर डेढ़ माह के अंदर कब्जाधारियों को हटाने का काम करें. खंडपीठ ने कहा कि अब कब्जा खाली कराने के खिलाफ कोर्ट में दायर कोई भी याचिका की सुनवाई नहीं होगी. अदालत उस मामले में कोई स्टे आदेश नहीं जारी करेगा. कोर्ट ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय सहित डीएम व एसपी अवैध कब्जा को खाली कराने के संबंध में कोर्ट को रिपोर्ट पेश करें. जनहित याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पटना विश्व विद्यालय परिसर में अधिकतर बिल्डिंग पर अवैध लोगों का कब्जा है. हाइकोर्ट ने पाया कि 274 जगहों पर अवैध कब्जा है. वर्षों से अवैध कब्जा को हटाने के लिए कड़ाई से अनुपालन नहीं हो रहा है. दरभंगा हाउस कैंपस, पटना कॉलेज कैंपस, सैदपुर हॉस्टल, लॉ कॉलेज, मगध महिला कॉलेज सहित अन्य जगहों पर छात्र, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी अवैध कब्जा किये हुए हैं.

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