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लोहराडीह कांड में तीन नक्सलियों को उम्रकैद

दफादार सहित चार पुलिसकर्मियों को गोलियों से भूनने के मामले में करीब साढ़े 12 साल बाद आया कोर्ट का फैसला2002 में तिलौथू-चंदनपुरा रोड पर लोहराडीह बाल के पास नक्सलियों ने गोली मार चार पुलिसकर्मियों की कर दी थी हत्यासंवाददाता, सासाराम (कोर्ट)चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को चर्चित लोहराडीह […]

दफादार सहित चार पुलिसकर्मियों को गोलियों से भूनने के मामले में करीब साढ़े 12 साल बाद आया कोर्ट का फैसला2002 में तिलौथू-चंदनपुरा रोड पर लोहराडीह बाल के पास नक्सलियों ने गोली मार चार पुलिसकर्मियों की कर दी थी हत्यासंवाददाता, सासाराम (कोर्ट)चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को चर्चित लोहराडीह हत्याकांड में तीन नक्सलियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, जबकि साक्ष्य के अभाव में दो आरोपितों को बरी कर दिया. अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि 11 अगस्त, 2002 में तिलौथू थाने की पुलिस चंदनपुरा गांव से एक मामले की जांच कर लौट रही थी. इसी दौरान तिलौथू-चंदनपुरा पथ पर लोहराडीह बाल के पास माओवादियों ने फायरिंग कर थाने के दफादार लक्ष्मण सिंह समेत हवलदार एहतेशाम खां, सिपाही बलिराम सिंह व धनराज साह की हत्या कर दी थी. साथ ही, माओवादियों ने पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त कर दी थी. हथियार भी लूटने की कोशिश की गयी थी. मामले की प्राथमिकी तिलौथू थाने के सहायक अवर निरीक्षक मो सलीम ने सासाराम (तिलौथू) थाने में (कांड संख्या 522/2002) के तहत दर्ज करायी थी. उक्त मामले में एडीजे (चार) की अदालत में सत्रवाद संख्या 420/2003 द्वारा सुनवाई की गयी. करीब साढ़े 12 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने तिलौथू थाने के लोहराडीह निवासी अन्नंत भगवान महतो, मुनिलाल महतो व बदन महतो को दोषी पाते हुए भादवि की धारा-302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा-333 में पांच साल का कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड, धारा-148 में दो साल का कारावास व आर्म्स एक्ट में तीन साल का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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